अब रोडवेज के टिकट पर पांच लाख तक का बीमा, टिकट व दुर्घटना के स्वरूप पर अलग-अलग बीमा की देय राशि

गंतव्य यात्रा तक सुरक्षित रखना होगा टिकट

दुर्घटनाओं पर भी अलग-अलग है बीमा की रकम



अश्वनी कुमार श्रीवास्तव

वाराणसी। अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस से सफर कर रहे हैं, तो टिकट लेते ही आपका पांच लाख का बीमा परिवहन निगम की ओर से दर्ज हो जाता है। सफर के दौरान किसी भी तरह का हादसा हुआ और यात्री की मौत हो गई तो पांच लाख से लगायत अलग-अलग श्रेणी की राशि बीमा कंपनी की ओर से देय होगा। 

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की ओर से प्रदेश भर में संचालित सभी श्रेणी की बसों में यह सुविधा यात्रियों को मिलती है। इतना ही नहीं हादसे में गंभीर व अति गंभीर घायल होने की दशा में भी बीमा कंपनी की ओर से अलग-अलग श्रेणी की राशि यात्री के परिवार को दिए जाने का प्रवाधान है। इसके लिए यात्री के पास टिकट होना जरुरी है। अगर यात्री के पास टिकट नहीं होगा तो ना सिर्फ यात्रा अमान्य माना जाता है बल्कि किसी भी तरह के हादसे पर बीमा की राशि देय नहीं होती।  

यात्री की मौत होने पर बीमा की राशि

वयस्क को पांच लाख 

अवयस्क (आधा टिकट) को ढाई लाख 

छोटे बच्चे जिनकों परिवहन निगम की ओर से यात्रा में टिकट की छूट हो उन्हें सवा लाख रुपया मिलेगा

दुर्घटना में घायल होने पर भी राशि 

सामान्य रुप से घायल होने की दशा में-पच्चीस हजार रुपया

गंभीर रुप से घायल की दशा में-एक लाख रुपया

अति गंभीर रूप से घायल/अंग भंग या फिर पचास प्रतिशत से अधिक जलने पर ढाई लाख रुपया बीमा कंम्पनी की ओर से देय होगा। 


Popular posts from this blog

'चिंटू जिया' पर लहालोट हुए पूर्वांचल के किसान

लाइनमैन की खुबसूरत बीबी को भगा ले गया जेई, शिकायत के बाद से ही आ रहे है धमकी भरे फोन

नलकूप के नाली पर पीडब्लूडी विभाग ने किया अतिक्रमण, सड़क निर्माण में धांधली की सूचना मिलते ही जांच करने पहुंचे सीडीओ, जमकर लगाई फटकार