बनारस में अब नाविकों व सवारियों के लिए लाइफ जैकेट अनिवार्य, क्षमता से अधिक सवारी बैठने पर भी रोक
- बोट अथवा नौका की तय क्षमता के अनुसार लाइफ जैकेट व संबंधित उपकरण रखना अनिवार्य
- डीएम ने निषेधाज्ञा लागू कर क्षेत्रवार पुलिस को आदेश का सख्ती से पालन कराने के दिए निर्देश
सुरोजीत चैटर्जी
वाराणसी। जनपद में हर प्रकार की नौका और मोटर बोट पर तय क्षमता से अधिक सवारियों को बैठाने पर रोक लगायी गयी है। नाव और बोट पर नाविक समेत प्रत्येक सवारी के लिए लाइफ जैकेट का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है। नाविकों को अपनी नौका या बोट पर क्षमता के अनुरूप उपकरण रखने होंगे। साथ ही लाइप जैकेट की संख्या से अधिक सवारी नहीं ढोएंगे।
गत दिनों गंगा में हुई नाव दुर्घटना के बाद डीएम कौशल राज शर्मा ने जिले में निषेधाज्ञा के अंतर्गत यह आदेश जारी किया है। ताकि गंगा या वरुणा नदी आदि में नौका विहार के दौरान पर्यटकों व श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। श्री शर्मा ने कहा है कि यदि किसी नाविक या यात्री ने इस आदेश का उल्लंघन किया तो उसके विरुद्ध धारा-188 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई होगी।
जिलाधिकारी ने कहा है कि इसका उल्लघंन पाये जाने पर संबंधित नाव का संचालन भी प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। जिले में लागू किये गये धारा-144 (निषेधाज्ञा) के बारे में नगर निगम को जनपद के सभी घाटों पर इस आदेश का बोर्ड लगाने के निर्देश दिये गये हैं। घाट व नदी क्षेत्र से जुड़े प्रभारी निरीक्षक/ थानाध्यक्ष और जल पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वह अपने-अपने इलाके के घाट एवं नदी क्षेत्र में इस आदेश का सख्ती से पालन कराएं।