रेलवे में नौकरी के नाम पर चाचा ने अपने ही भतीजे से ठगा बीस लाख रूपया
जनसंदेश न्यूज़
जौनपुर। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने दो नामजद व अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 20 लाख रूपये ठगी का मामला दर्ज किया है। चाचा ने भतीजे को रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर रूपया लिया। ज्वाइनिंग लेटर तक दे दिया गया था।
इसी कोतवाली क्षेत्र के ख्वाजादोस्त मोहल्ला निवासी सुमित श्रीवास्तव पुत्र प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगायी थी कि 19 नवंबर को प्रार्थी के मकान पर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव पुत्र रमाशंकर श्रीवास्तव जो सरकारी कर्मचारी हैं। वैभव पुत्र प्रदीप कुमार श्रीवास्तव निवासी सीतापुर आंख अस्पताल के सामने वाजिदपुर थाना कोतवाली पर कुछ अज्ञात व्यक्ति के साथ मेरे मकान पर आये और मेरे भाई अमित कुमार को रेलवे में नौकरी दिलाने की बात कहे और बताया कि 50-50 हजार रूपये का टोकन मनी लगेगा और 19 लाख रूपया ज्वाइनिंग लेटर देने के बाद दे दीजियेगा।
प्रार्थी उनके विश्वास में आकर एक लाख रूपया दे दिया। 18 दिसंबर को वैभव ने प्रार्थी को साक्षात्कार के लिए नई दिल्ली डीआरएम कार्यालय के लिये चलने की बात कही। 20 दिसंबर को लखनऊ से हवाई जहाज द्वारा दिल्ली ले गये। डीआरएम कार्यालय में साक्षात्कार पश्चात प्रार्थी का चाचा प्रदीप और वैभव 5 जनवरी 2018 को ज्वाइनिंग लेटर देते हुए शेष रकम 19 लाख रूपये देने को कहा। वादी ने रिस्तेदार और अपने पास रखे कुछ रूपयों को जुटाकर 10 जनवरी 2018 को वैभव और प्रदीप को घर बुलाकर संजीव और शुभम् के समक्ष 19 लाख रूपया दोनों को दे दिया। 17 जनवरी को अमित वैभव श्रमजीवी एक्सप्रेससे नई दिल्ली जहां वैभव ने बताया था कि 15 दिन का प्रशिक्षण होगा रेलवे यार्ड पुरानी दिल्ली में कर्मचारी आये और आईडी मांगा।
वहां से रेलवे कर्मचारी की आईडी न होने के कारण अमित को भगा दिया। पीड़ित ने यह बात वैभव को फोन से बताया कि तो उसने बताया कि शेष प्रशिक्षण पानीपत कोहांड हाल्ट पर होगा। जब वह कोहांड हाल पहुंचा तो वहां वैभव का भेजा हुआ एक व्यक्ति मिला जिसने स्टेशन मास्टर से बात करने के बाद अमित से कहाकि तुम्हारी ट्रेनिंग स्टेशन मास्टर करायेंगे। 4-5 दिन बाद स्टेशन मास्टर ने कहाकि प्रशिक्षण कराने के लिए अब तक रेलवे से प्राप्त नहीं हुआ है और तुम्हारे साथ फ्राड हुआ है।
जब आभास हुआ कि वह अपनो के ही हाथ ठगी का शिकार हो गये हैं तो उनके यहां पैसा मांगने बार-बार जाते रहे उसी दौरान 5 लाख रूपये का चेक आरोपियों द्वारा उसे दिया गया जिसे बैंक में लगाने पर चेक बाउंस हो गया। कोतवाली पुलिस ने प्रदीप कुमार पुत्र स्व. रमाशंकर लाल श्रीवास्तव, वैभव पुत्र प्रदीप कुमार निवासी वाजिदपुर थाना कोतवाली व कुछ अज्ञात के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468 व 120 बी के तहत मामला पंजीकृत कर विवेचना कोतवाली के उपनिरीक्षक रामजीत को सौंप दिया है। पुलिस मामले की छानबीन करने में जुट गयी है।