जिला प्रशासन किसानों के हवाले से बता रहा है नये कृषि कानून के फायदे, आप भी जानें......



जनसंदेश न्यूज़

वाराणसी। कृषि विधेयक को लेकर सरकार और किसानों के मध्य चल रही तनातनी के बीच जिला प्रशासन किसानों को नये कृषि कानून के फायदे तथा सरकार द्वारा कृषि हितों में किये गये कार्यों को बता रहा है। जिला कृषि अधिकारी सुभाष मौर्या ने गाजीपुर के प्रगतिशील किसान रामकुमार राय के हवाले से कृषि बिल 2020 कृषकों एवं एपीएफओ को होने वाले लाभों को बताया। 

उन्होंने बताया कि नये कृषि कानून में कृषक तथा कृषक उत्पादन संगठन के लिए कृषि, उत्पाद, व्यापार व वाणिज्य कानून 2020 के द्वारा मंडी शुल्क को न्यून कर दिया गया है। जिससे कृषक या एपीएफओ पूरे भारत में कहीं भी मुक्त व्यापार कर सकता है। मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवा कानून से कृषक तथा एपीएफओ अनुबंध के आधार पर वैधानिक रूप से कृषि कार्य करते हुए समस्त सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकता है। आवश्यक वस्तु संसोधन कानून 2020 के द्वारा कृषकों तथा एपीएफओ को भंडारण क्षमता वृद्धि का असिमित अधिकार प्राप्त हो गया है। 

इसके बाद भी कृषि एवं उद्यान क्षेत्र के सभी अनुदान डीबीटी (डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर) के माध्यम से कृषकों के बैंक खाते में सीधे भेजा जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के माध्यम से प्रति वर्ष 6000 रुपये दिये जा रहे है। जिससे एक एकड़ वाले जोत के किसानों का खाद बीज का व्यय निकल जाता है। सोलर पंप से सिचांई तथा कृषि यंत्रों पर 50-80 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। वहीं एमएसपी की व्यवस्था पूर्ववत लागू है। कहा कि उपरोक्त सभी व्यवस्थाएं किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।


 


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