विधायक विजय मिश्र की याचिका खारिज, ढहाया जायेगा नवधन में ग्राम समाज की जमीन से अवैध कब्जा

तहसीलदार ज्ञानपुर के न्यायालय से बेदखली व जुर्माने का आदेश 

नवधन में ग्राम समाज की भूमि पर विधायक ने बनाया है बाउंड्रीवाल



शाहनवाज खान

ज्ञानपुर/भदोही। बाहुबली विधायक विजय मिश्र द्वारा डीघ विकासखंड के नवधन गांव में ग्राम समाज की अवैध जमीनों पर कब्जा किए जाने के मामले में तहसीलदार ज्ञानपुर की अदालत से बेदखली व जुर्माने का आदेश जारी किया गया है।

भदोही के भाजपा विधायक रवींद्र नाथ त्रिपाठी ने डीएम और मुख्यमंत्री से शिकायत की थी कि ज्ञानपुर विधायक ने नवधन में ग्राम समाज की जमीनों पर अवैध कब्जे किये हैं। डीएम राजेंद्र प्रसाद ने एसडीएम से रिपोर्ट मांगी थी। तहसीलदार ज्ञानपुर देवेंद्र यादव की अगुवाई में तीन कानूनगो और 13 लेखपालों की टीम ने दो दिनों तक भारी पुलिस बल के साथ तीन हेक्टेयर ग्राम समाज की जमीन की पैमाइश की थी। जांच मेें पाया गया था कि विधायक की जमीन 0.559 हेक्टेयर है। जबकि ग्राम समाज की .660 हेक्टेयर जमीन पर उन्होंने चारदीवारी बना ली है। 

मामले में लेखपाल की रिपोर्ट पर परिवाद दर्ज कर तहसीलदार कोर्ट से बेदखल कर दिया गया था। तहसीलदार के आदेश के खिलाफ जिलाधिकारी न्यायालय में अपील की गई। दोनों पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद जिलाधिकारी न्यायालय ने तहसीलदार के आदेश को निरस्त करते हुए फिर से सुनवाई करने का आदेश दिया था। जिलाधिकारी न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने के बाद तहसीलदार की अदालत में प्रतिवादी के अधिवक्ता ने लेखपाल से विस्तृत जिरह की, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि प्रतिवादी द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर अवैध रूप से बाउंड्री वाल बना ली गई है। 

तहसीलदार की अदालत ने लेखपाल की रिपोर्ट को पुष्टि करते हुए प्रतिवादी विजय मिश्रा पुत्र राम देव मिश्रा को उक्त जमीन से बेदखल करने तथा पाँच लाख सत्तर हजार रुपये जुर्माना व राजस्व निरीक्षक तथा आवश्यक पुलिस बल के साथ बेदखल करने का  आदेश जारी किया है।





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