वाहन स्वामियों के लिए राहत की खबर, परिवहन विभाग ने वापस लिया यह आदेश, नहीं होगा अनिवार्य, दर्जनभर मामलों में मिली राहत



जनसंदेश न्यूज़

लखनऊ। यूपी में एक अप्रैल 2019 के पहले के पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। जिसके बाद दो व चार पहिया समेत सभी प्रकार के वाहन स्वामियों ने राहत की सांस ली। परिवहन विभाग ने एचएसआरपी लगवाने की अनिवार्यता को अगले आदेश तक रोक लगा दी है। 22 अक्टूबर 2020 को परिवहन विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देश को वापस ले लिया गया है।

दरअसल, परिजन विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए अप्रैल 2019 पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य कर दिया था।  इस आदेश ने गाड़ी मालिकों को परेशान कर दिया था। कहीं ऑनलाइन आवेदन में दिक्कतें सामने आ रही थी तो कहीं नंबर प्लेट के बदले मनमानी पैसा लिया जा रहा था। 

वाहन स्वामियों की इस समस्या को देखते हुए परिवहन विभाग के अपर परिवहन आयुक्त एके पांडेय ने कहा कि अब पुराने वाहनों में एचएसआरपी लगवाना जरूरी नहीं है। इसके के लिए बाद में पुनः आदेश दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की बुकिंग को आसान बनाने के लिए परिवहन विभाग खुद वेबसाइट बनाएगा। इसके लिए विभाग सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर्स से मिलकर पोर्टल तैयार करेगा। इसके बाद ही एचएसआरपी लगवाने की अनिवार्यता की तारीख तक की जाएगी। 

एचएसआरपी की अनिवार्यता खत्म होने पर आरटीओ में वाहन संबंधी कार्यों पर लगी रोक को हटा लिया गया है। इनमें फिटनेस प्रमाण पत्र, पंजीयन, स्वामित्व अंतरण, पता परिवर्तन, पंजीयन का नवीनीकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र, हाइपोथैकेशन पृष्ठांकन, हाइपोथैकेशन निरस्तीकरण, नया परमिट, परमिट की द्वितीय प्रति, परमिट नवीनीकरण, अस्थाई परमिट, विशेष परमिट, नेशनल परमिट आदि के काम अब बिना एचएसआरपी रसीद के हो सकेंगे।


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