सचिव, प्रधान और अवर अभियंता से रिकवरी का आदेश, नियम विरूद्ध निकाल लिये 33लाख 99 हजार रुपये



रविन्द्र श्रीवास्तव

नंदगंज/गाजीपुर। करंडा ब्लाक के सौरम गांव में विकास कार्यो की जांच में अनियमितता पाए जाने पर डीएम ने प्रधान एवं सचिव से रिकवरी करने का आदेश दिया है।  

करण्डा ब्लाक के सौरम ग्रामसभा में वित्तीय वर्ष 2016, 2017 तथा 2018 में ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम सचिव द्वारा गांव में कराये गये विकास कार्यों में अनियमितता तथा बैंक खाता से प्रधानपति, ग्राम पंचायत अधिकारी तथा अन्य नाम से चेक द्वारा लाखों रुपये निकालने की मिली शिकायतों को प्रशासन द्वारा गठित जांच कमेटी ने जांचोपरान्त कराये गये कार्यों में कुल एक लाख अड़तीस हजार पांच सौ एक रुपये धनराशि का दुरुपयोग पाया गया। 

जिलाधिकारी एमपी सिंह ने ग्रामप्रधान सीमा जायसवाल, तत्तकालीन ग्रामपंचायत अधिकारी उधम सिंह यादव तथा अवर अभियन्ता लघु सिंचाई सुनील कुमार को जिम्मेदार मानते हुए ग्रामप्रधान सीमा जायसवाल से 46,167 रुपये, ग्राम विकास अधिकारी उधम सिंह यादव से 46,167 रुपये तथा अवर अभियन्ता लघु सिंचाई सुनील कुमार से 46,167  रुपये रिकवरी करने का आदेश दिया गया है। 

वहीं बैंक से प्रधान एवं सचिव द्वारा चेक से तैतीस लाख निन्यानबे हजार रुपये की आहरित धनराशि को नियम विरुद्ध मानते हुए गम्भीर वित्तीय अनियमितता का दोषी पाया गया है। दरअसल, ग्रामप्रधान द्वारा सौरम गांव में कराये गये कार्यों में अनिमितताओं की जांच के लिए गांव निवासी महेन्द्र सिंह कुशवाहा, रामकुंवर चैहान, रामदुलार यादव व जितेन्द्र यादव आदि लोगों ने जिलाधिकारी को विगत 17 जुलाई 2018 को शिकायत किया था। तत्कालीन जिलाधिकारी ने जिला विकास अधिकारी के निर्देशन में एक जांच कमेटी का गठन करके गांव में कराये गये कार्यों की जांच करवाया था।

 


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