योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, सेतु निगम के 16 कर्मियों पर गिरी गाज, रिकवरी से लेकर पदावनति तक की कार्रवाई



जनसंदेश न्यूज़

लखनऊ। योगी सरकार ने सेतु निगम में कार्य के दौरान लापरवाही व वित्तिय अनियमितता को लेकर कड़ा कदम उठाया है। सरकार ने वित्तीय व गुणवत्ता संबंधी खामियां मिलने पर उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के 16 कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की है। कार्रवाई के तहत कर्मियों से रिकवरी से लेकर पदावनति तक की कार्रवाई की गई है। 

वाराणसी में मुस्तफाबाद-रामचंदीपुर मार्ग पर सोता सेतु पर अधिक खर्च पर तत्कालीन परियोजना प्रबंधक आरपी सिंह से 83.43 लाख रुपये की वसूली होगी। वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इसलिए वसूली सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली राशि से की जाएगी।

सेतु निर्माण इकाई-2 लखनऊ में अधिक बालू खरीदे जाने पर तत्कालीन (अब सेवानिवृत्त) परियोजना प्रबंधक घनश्याम पांडेय से 4.34 लाख रुपये और तत्कालीन सहायक अभियंता झल्लर राम से 1.73 लाख रुपये वसूली के आदेश दिए गए हैं।

लखनऊ में कानपुर-हरदोई-सीतापुर मार्ग पर बीम गिर जाने पर तत्कालीन सहायक अभियंता अखिलेश प्रताप सिंह से 13.82 लाख और तत्कालीन अवर अभियंता दिवाकर गौतम से 13.82 लाख रुपये की वसूली की सिफारिश की गई है।

- बांदा में यमुना नदी सेतु के कुआं के झुक जाने से तत्कालीन अवर अभियंता सिविल गजेंद्र कुमार चैधरी से 8.71 लाख रुपये की वसूली की जाएगी। हमीरपुर में ग्राम पारा खेड़ा पर नवनिर्मित सेतु में गड़बड़ी मिलने पर उप परियोजना प्रबंधक पीके वर्मा और अवर अभियंता वीर सिंह की दो वेतन वृद्धि रोकी गई है।

- गाजियाबाद में ठेकेदारों को भुगतान में अनियमितता पर तत्कालीन वरिष्ठ लेखाकार सीपी सिंह से 4.56 लाख, सहायक लेखाकार गुरप्रीत सिंह से 22.87 लाख व लेखाकार रामदेव से 22.15 लाख रुपये की वसूली के साथ पदावनत किया गया है।

वाराणसी में निर्माणाधीन उपरिगामी सेतु की बीम गिरने की जांच के बाद तत्कालीन एई राजेंद्र सिंह को परिनिंदा प्रविष्टि दर्ज करते हुए 4.5 लाख और अवर अभियंता लाल चंद्र सिंह से 2.25 लाख रुपये की वसूली के आदेश दिए गए हैं।

- सुल्तानपुर में दियराघाट पर पुल निर्माण में अधिक खर्च पर तत्कालीन परियोजना प्रबंधक राघवेंद्र प्रताप सिंह से 2.12 लाख रुपये की वसूली होगी। बरेली महानगर में नवनिर्मित सेतु पर जलभराव पर उपपरियोजना प्रबंधक सूरज कुमार गर्ग को चेतावनी जारी की गई है। सेतु निर्माण इकाई गाजीपुर के तहत कार्य व सामग्री का भुगतान न किए जाने पर तत्कालीन लेखाकार बीपी सिंह से 7258 रुपये की वसूली के आदेश दिए गए हैं।


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