बाहुबली विधायक विजय मिश्र के रिश्तेदार पर कोर्ट का शिकंजा, सम्मन जारी कर तलब करने का आदेश



शाहनवाज खान

ज्ञानपुर/भदोही। सीजेएम की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी कृष्णमोहन तिवारी को समन जारी कर कोर्ट में तलब किये जाने का आदेश सुनाया है।

पूरा मामला यह है कि परिवादी कंपनी मैसर्स नव निर्माण इनसाइट्स एंड मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड ने सीजेएम न्यायालय में वाद के जरिये अपील किया कि नव निर्माण भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत विधिवत पंजीकृत है। परिवादी कंपनी ने दिनांक 10-8-2020 को एक निदेशक मंडल की मीटिंग में निदेशक मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा पार्टी के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करने के लिए हरिशंकर मिश्रा पुत्र स्वर्गीय विक्रम आदित्य मिश्रा निवासी 91 अलोपीबाग जनपद प्रयागराज को व विष्णु मिश्रा पुत्र विजय कुमार मिश्रा निवासी 107 कौलापुर गोपीगंज जनपद भदोही को समक्ष न्यायालय में परिवाद दाखिल करने व मुकदमे की पैरवी करने व अधिवक्ता नियुक्त करने व स्वयं के हस्ताक्षर से परिवाद दाखिल करने व जवाब लगाने व शपथ पत्र दाखिल करने और न्यायालय में चल रही समस्त विधिक कार्यवाही में शपथ पत्र दाखिल करने कंपनी की ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है। 

दिनांक 11 जून 2020 तक परिवादी का विपक्षी के ऊपर 70141010 रूपया परिवादी का बकाया था। विपक्षी आरोपी ने उपरोक्त दायित्व के निर्वहन के लिए भुगतान में परिवादी कंपनी को उसके नाम से 27 जुलाई 2020 को भारतीय स्टेट बैंक शाखा जीटी रोड गोपीगंज जनपद भदोही को चेक संख्या 544055 के जरिए 70141010 रुपए का परिवादी कंपनी को दिया। 

परिवादी कंपनी ने विपक्षी द्वारा भुगतान में दिए गए प्रश्न पत्र चेक को भारतीय स्टेट बैंक शाखा जीटी रोड गोपीगंज भदोही में को अपने भारतीय स्टेट बैंक शाखा भदोही के खाता संख्या में भुगतान हेतु 7 अगस्त 2020 को जमा किया। परंतु विपक्षी द्वारा भुगतान में दिया गया चेक दिनांक सात अगस्त को ही इस टिप्पणी के साथ बाउंस होकर वापस आ गया की विपक्षी के खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं है। इस मामले में विपक्षी की ओर से परिवाद दाखिल करने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने कृष्ण तिवारी, मोहन तिवारी को धारा 138 एनआई एक्ट में 17 दिसंबर 2020 को समन जारी कर तलब करने का आदेश सुनाया है।


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