विवाहिता के प्रेमी ने पति के मोबाइल पर भेजी अवैध संबंधों की फोटो, युवक ने की आत्महत्या, चार पर मुकदमा दर्ज

न्यायालय के आदेश पर चार लोगों के लिए आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में मुकदमा दर्ज



शाहनवाज खान

ज्ञानपुर/भदोही। गोपीगंज थाना क्षेत्र के कौलापुर गांव में गत अगस्त माह में आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किये जाने का आदेश दिया गया। उक्त आदेश के अनुपालन में कोतवाली गोपीगंज द्वारा मुकदमा दर्ज कर विवेचना प्रभारी निरीक्षक कृष्णानन्द राय को सौपी गयी है। 

तथ्यों के मुताबिक गोपीगंज थाना क्षेत्र के कौलापुर गांव निवासी फोटो देवी पत्नी स्व. तेरसनाथ प्रजापति द्वारा दण्ड प्रक्रिय संहिता की धारा 156 (3)के तहत प्रत्यावेदन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर आरोप लगाया गया था कि उसकी बहू पुनम देवी का सम्बंध मायके के एक लडके के साथ था। उसके प्रेमी द्वारा बराबर मेरे लड़के राजनाथ को धमकाया जाता था और पूनम के साथ अवैध सम्बंधो का चित्र मोबाइल पर भेजकर हैरान परेशान करता था। इन सब कार्यो से आजीज आकर राजनाथ ने आत्महत्या कर ली। 

उक्त घटना के सम्बंध में स्थानीय समेत पुलिस अधीक्षक को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज किये जाने की गुहार लगायी गयी थी। कार्रवाई न होने पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया था। मामले में प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध पाते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशुतोष कुमार की अदालत ने थाना प्रभारी निरीक्षक गोपीगंज को मुकदमा दर्ज कर विवेचना किये जाने का आदेश अक्टूबर माह में सुनाया गया था। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में थाना पुलिस गोपीगंज द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 406, के अंतर्गत धारा 306, 504, 506, 120 बी, 493 व 66 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला पंजीकृत किया गया। 




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