निलंबित एसपी को नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने एफआईआर को रद्द करने की मांग को किया खारिज
अनूप मिश्रा
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महोबा के निलंबित एसपी मणिलाल पाटीदार की उस याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी।
यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने मणिलाल पाटीदार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी एवं इमरान उल्लाह और राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व अपर शासकीय अधिवक्ता आशुतोष कुमार को सुनकर दिया है। कोर्ट ने निलंबित एसपी को मामले की विवेचना में सहयोग करने को कहा है।