कंगना की बड़ी जीत, मकान ढहाने वाला बीएमसी अब भरेगा हर्जाना कोर्ट का आदेश





जनसंदेश न्यूज़

मुंबई। बाॅलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच हुई तनातनी के बाद बाॅम्बे हाईकोर्ट से कंगना को बड़ी जीत मिली है। कंगना के पाली हिल स्थित दफ्तर को तोड़े जाने संबंधित मामले पर हाई कोर्ट ने दफ्तर में हुए नुकसान का मूल्यांकन किया जाएगा। कोर्ट ने साफ कहा है कि कंगना द्वारा तोड़फोड़ में हुए नुकसान के बयान का वह समर्थन नहीं करता है।

इस दौरान बाॅम्बे हाईकोर्ट ने भी यह माना कि मुंबई में बीएमसी द्वारा जो भी घटनाक्रम हुये ये सभी चीजें कंगना को धमकाने के मकसद से की गईं थी। जिसमें बीएमसी की मंशा ठीक नहीं थी। कोर्ट ने कहा कि कंगना को हर्जाना दिए जाने के लिए दफ्तर में हुई तोड़फोड़ का मूल्यांकन किया जाए। तोड़फोड़ में जो भी हर्जाना होगा उसका हर्जाना बीएमसी करेगा। 

कोर्ट ने साफ निर्देश दिया कि कंगना बीएमसी से दफ्तर को दोबारा बनाने के लिए आवेदन करेंगी। तीन महीने के अंदर आर्किटेक्ट को डैमेज का मूल्यांकन करना होगा। दफ्तर का बाकी हिस्सा जिसे बीएमसी अनधिकृत बता रही है उसे नियमित किया जाए।  

जहां तक कंगना द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयानों और पोस्ट का सवाल है तो कोर्ट ने कहा कि कंगना द्वारा दिए गए बयान हालांकि गैरजिम्मेदाराना हैं, लेकिन बेहतर तरीका यही है कि ऐसे बयानों को नजरअंदाज किया जाए। कोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति विशेष कुछ भी मूर्खतापूर्ण बात कहे. राज्य द्वारा समाज पर बाहुबल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।  



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