प्रधान और उनके पति पर न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा



शाहनवाज खान

ज्ञानपुर/भदोही। सुरियावां थाना क्षेत्र के वारी गांव निवासी मंगरु गौड़ की शिकायत पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की अदालत के आदेश पर सुरियावां थाने पर वारी के ग्राम प्रधान व प्रधान के पति पर धोखाधड़ी, कूट रचित दस्तावेज तैयार करने, धमकी व गाली गलौच के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है।

सुरियावां थाने व जिलाधिकारी दरबार में न्याय न मिलने पर मंगरु गौड़ ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। वादी का आरोप है कि ग्राम प्रधान और उनके पति के मिलीभगत द्वारा उनके दोनों लड़कों का फर्जी अंगूठा लगाकर 7996 रुपए व 2450 रुपए कूट रचित कागज तैयार करके खाते से निकाल लिया गया। 

वादी ने इस मामले में जन सूचना अधिकार के अंतर्गत जानकारी का आवेदन किया तो  ग्राम प्रधान व प्रधानपति ने अपमानित करते हुए धमकी व गाली दिए। न्यायालय के आदेश पर ग्राम प्रधान राजकुमारी व उनके पति कमला शंकर पर सुरियावां थाने में आईपीसी  धारा 406, 419, 420 ,467, 468, 471, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इस संबंध में ग्राम प्रधान पति कमलाशंकर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि चुनावी रंजिश वश शिकायत की गई है मामले में कोई सच्चाई नहीं है।




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