उत्तर प्रदेश में जारी हुई नई गाइड लाइन, त्योहारों के लिए मिली यह छूट, 15 के बाद खुलेंगे स्कूल लेकिन....

स्कूलों में बच्चों की होगी स्वैच्छिक उपस्थित, अभिभावक से लेना हो लिखित अनुमति



जनसंदेश न्यूज़
लखनऊ। अनलॉक 4.0 (Unlock 4.0 ) के समाप्त होने के बाद केन्द्र सरकार ने बुधवार की देर शाम अनलॉक 5.0 (Unlock 5.0) की नई गाइड लाइन (Guide Line) जारी की। जिसके तहत पूरे देश में 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, पार्क इत्यादि खोले जाने की छूट दी गई। केन्द्र सरकार के बाद गुरूवार को राज्य सरकार ने भी अनलॉक 5.0 की गाइड लाइन जारी कर दी। जिसके तहत 15 अक्तूबर के बाद कंटेनमेंट जोन के बाहर धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक और मनोरंजन के आयोजनों को भी 100 व्यक्तियों के साथ अनुमति दी गई। 
इसके साथ ही किसी बंद कमरे में 50 प्रतिशत लेकिन अधिकतम 200 व्यक्तियों के साथ कार्यक्रम की अनुमति दी है। नई गाइड लाइन से आगामी त्योहारों को मनाने में सहूलियत के साथ ही दुर्गा पूजा के आयोजन समेत विभिन्न आयोजकों को राहत मिल सकती है। 


यूपी सरकार ने की नई गाइडलाइंस 



  • प्रदेश में सभी स्कूल और शैक्षणिक संस्थान 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से खोले जा सकेंगे। हालांकि स्कूलों में बच्चों के स्वैच्छिक उपस्थिति होगी, इसके लिए बच्चों को अभिभावकों की लिखित सहमति लेनी होगी। 

  • कंटेनमेंट जोन के बाहर धार्मिक राजनीतिक सांस्कृतिक सामाजिक शिक्षित मनोरंजन के आयोजनों को भी 100 व्यक्तियों के साथ अनुमति

  • किसी बंद कमरे में 50 प्रतिशत लेकिन अधिकतम 200 व्यक्तियों के साथ कार्यक्रम की अनुमति

  • स्विमिंग पूल को भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 15 तारीख से खोलने की अनुमति

  • कंटेनमेंट जॉन के बाहर सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स 50 प्रतिशत दर्शकों के साथ 15 अक्टूबर से खुल सकेंगे

  • 15 अक्टूबर से मनोरंजन पार्क को भी सशक्त खोलने की अनुमति


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