नेपाली युवक मामले में वाराणसी पुलिस पर कोर्ट सख्त, हाइकोर्ट ने 14 अक्टूबर तक का दिया अल्टीमेटम


जनसंदेश न्यूज़
वाराणसी। नेपाली युवक द्वारा सिर मुंडवाकर जय श्री राम का नारा लगाने के मामले में आज यूपी हाइकोर्ट ने वाराणसी पुलिस को निर्देश जारी किया है। कोर्ट में साक्ष्यों के साथ भेलूपुर पुलिस की पेशी नहीं होने पर नाराजगी भी जताई है। उक्त मामले के आरोपी विश्व हिन्दू सेना के अध्यक्ष अरुण पाठक के खिलाफ लगे धाराओं के बाबत 14 अक्टूबर को रिपोर्ट भी मांगा गया है। 


बतादें, इस मामले में हाइकोर्ट ने पुलिस को निर्देशित किया है कि आरोपित की गिरफ्तार नहीं किया जाए। पूरी रिपोर्ट के साथ पुलिस हाइकोर्ट में प्रस्तुत होगी। एक और छह अक्टूबर को जारी निर्देश के बावजूद जब पुलिस हाइकोर्ट में प्रस्तुत नहीं हुई तो इस पर न्यायाधीश ने कड़ी नाराजगी जताई। 153ए, 295ए, 295बी, 120बी सहित धारा 67 के आरोपित अरुण पाठक ने नेपाली युवक मामले में भेलूपुर पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई की बात कहते हुए कोर्ट से गुहार लगाई है। साथ ही पुलिस द्वारा खुद की जान का खतरा भी बताया है। कोर्ट ने इस मामले में वाराणसी के एसएसपी और एसपी के जल्द से जल्द अपने पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया अन्यथा की स्थिति में सख्त कार्रवाई की जाएगी। 


दूसरी तरफ अरुण पाठक ने कहा है कि जब नेपाली युवक ने अपना अपराध मान लिया है तो पुलिस किन लोगों के दबाव में मेरे खिलाफ एकतरफा कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भगवा सरकार होने के बावजूद हिन्दूओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। बिना कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुझे अपराधी और फरार घोषित कर दिया। प्रदेश की पुलिस खुद को ही न्यायालय समझने लगी है।


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