हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, 8 हफ्तों के अंदर निपटाएं तबलीगी जमात पर दर्ज मुकदमें के केस
जनसंदेश न्यूज़
प्रयागराज। तबलीगी जमात के लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमों की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ, मेरठ और बरेली के सीजेएम कोर्ट ऑफ जुडिशल मजिस्ट्रेट को सौंपी है। साथ ही उन्हें 8 हफ्तों में निस्तारित करने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस शमीम अहमद की बेंच ने मौलाना आला हदरमी व अन्य की याचिका पर दिया है।
कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को अलग-अलग जिलों में तबलीगी जमात पर दर्ज आपराधिक मुकदमे 2 हफ्ते में 3 जोन (लखनऊ, मेरठ और बरेली) के जिलों की सीजेएम कोर्ट में भेजने का निर्देश दिया है. इसके अलावा, मामसे की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की जा सकती है स महानिबंधक सुनवाई की मॉनिटरिंग कर 3 महीने में रिपोर्ट चीफ जस्टिस के सामने पेश करेंगे।
कोर्ट ने आदेश का अनुपालन करने के लिए आदेश की प्रति चीफ सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट जज और डिसट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट को भेजनी होगी। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दाखिल की गई थी। मुकदमों की सुनवाई में दिक्कतंे आने और जमानत आदेशों पर अलग-अलग शर्तों की वजह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की गई थी। कोर्ट ने एक जिले की बजाय तीन जिलों को जोन बनाकर मुकदमों की सुनवाई करने के लिए कहा था। इससे पहले प्रदेश सरकार ने आठ जोन बनाए थे
। इनमें प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर और लखनऊ जोन के मुकदमें लखनऊ सीजेएम, आगरा और मेरठ जोन के मुकदमे मेरठ सीजेएम और बरेली जोन के मामले बरेली सीजेएम की अदालत में सुनवाई होने की व्यवस्था की गई।