दफ्तरों में लागू करें नो मास्क नो एंट्री का फार्मूला : इलाहाबाद हाईकोर्ट


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकारी कार्यालयों में नो मास्क नो एंट्री का फार्मूला लागू किया जाए।बिना मास्क पहने कोई भी कर्मचारी या अधिकारी कार्यालय में प्रवेश न करने पाए। कोर्ट ने राज्य सरकार को कुछ शर्तों के तहत अंडर टेकिंग देने वाले होटल, रेस्टारेंट, ओपेन एयर रेस्टोरेंट या रोड पटरियों पर खाने पीने का सामान बेचने वालों को दुकान खोलने की इजाजत देने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने कोविड-19 मामले की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से मास्क के संबंध में गाइडलाइन दाखिल की गई, जिसे अनुपालन के लिए राज्य सरकार को सौंप दिया गया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि आईसीएमआर के निर्देशों के अनुसार प्रदेश में मास्क और सैनिटाइजर की बिक्री को लेकर गाइड लाइन जारी करे।



खुला खाद्य पदार्थ न बेचने अंडरटेकिंग लेकर प्रतिष्ठान खोलने की दें अनुमति -


कोर्ट ने कहा कि खाने-पीने के प्रतिष्ठान संचालित करने वाले यह अंडर टेकिंग दें कि वे अपने यहां खुली हुई खाने पीने की चीजें नहीं बेचेगें और न ही किसी को दुकान पर खड़े होकर खाने देंगे। उंस अंडरटेकिंग पर ही उन्हें दुकान खोलने की इजाजत दी जाए। कोर्ट ने पुलिस को इस अंडरटेकिंग का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और ग्राहकों पर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। के बाहर खाने पर नियंत्रण लगाया जाए। ग्राहक सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करते हुए दुकान के अंदर ही खाना खाएं।



दुकानों, रेस्टोरेंट के पांच गज के दायरे में कोई न दिखे बगैर मास्क -


रेस्टोरेंट या दुकान के पांच गज के भीतर बिना मास्क कोई न दिखाई दे और न ही कोई खाते हुए दिखाई दे। सड़क पटरी के दुकानदार पेयजल की बिक्री न करें। पांच हजार रुपये प्रतिदिन के टर्नओवर वाले दुकानदार सीसीटीवी कैमरा अवश्य लगाएं। सभी दुकानदार खाने पीने का सामान बंद पैकेट में बेचने की व्यवस्था करें जिसे ग्राहक अपने घर जाकर ही खोलें। पैकेट इस तरह सील हों कि दुकान पर खोले न जाएं। कोर्ट ने कहा कि यदि ग्राहक दुर्व्यहार करें तो दुकानदार पुलिस को सूचित करे और पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करे। कोर्ट ने कहा कि इस्तेमाल की हुई प्लेट, चम्मच या ग्लास दुकान के आसपास फेंकने की अनुमति न दी जाए। कोई भी व्यक्ति दुकान के पास बिना मास्क के या परिसर में खाते हुए पाया जाए तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।



कोर्ट ने की पुलिस की प्रशंसा -


कोर्ट ने राज्य सरकार व पुलिस कार्यवाही की प्रशंसा की। कोर्ट ने कहा कि पुलिस गाइडलाइन का पालन न करने पर कार्यवाही कर रही है। यह भी कहा कि ऐसी जागरूकता अगले छह सप्ताह तक बनाए रखी जाए।



नगर निगम अपने यहां बिना मास्क प्रवेश न करने का आदेश जारी करे -


कोर्ट ने नगर निगम प्रयागराज से यह निर्देश जारी करने को कहा कि कोई भी व्यक्ति उसके परिसर में बिना मास्क के प्रवेश न करे। कोर्ट ने नगर निगम की ओर से अखबारों में प्रकाशित गाइड लाइन में इस शर्त को भी जोड़ने का निर्देश दिया है।


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