उत्तर प्रदेश सरकार ने दुर्गा पूजा सहित आगामी सभी त्योहारों को लेकर जारी की गाइड लाइन, सड़कों या चौराहों पर स्थापित.....

सरकार ने स्पष्ट किया चौराहों व सड़कों पर मां दुर्गा की प्रतिमा नहीं होगी स्थापित

विसर्जन सहित हर कार्यक्रम में करना होगा कोविर्ड प्रोटोकॉल का पालन



जनसंदेश न्यूज़

लखनऊ। कोरोना संक्रमण के बीच आगामी त्योहारों के दृष्टिगत प्रदेश की योगी सरकार ने गाइड लाइन जारी कर दिया है। सरकार ने नवरात्र, दशहरा व रामलीला से संबंधित सामूहिक आयोजनों के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। इसके अनुसार किसी भी कार्यक्रम जैसे जयंती, मेला, प्रतिमा स्थापना एवं विसर्जन, रामलीला, जागरण, प्रदर्शनी, रैली व जुलूस आदि के लिए जिलों में डीएम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। 

गाइड लाइन की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव आरके तिवारी ने बताया कि सामूहिक गतिविधियां कतिपय प्रतिबंधों के अधीन होंगी। किसी भी बंद स्थान, हॉल या कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत लेकिन अधिकतम 200 व्यक्तियों को कोविड प्रोटोकॉल तहत भाग ले सकते है। वहीं खुले स्थान या मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के अनुसार मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग, की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ अनमुति दी जाएगी। 

मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में कहीं भी मूर्तियों की स्थापना पारंपरिक परंतु खाली स्थान पर की जाएगी और उनका आकार छोटा रखा जाएगा तथा मैदान की क्षमता से अधिक लोग नहीं रहेंगे। चौराहों या सड़क पर कोई मूर्ति या ताजिया नहीं रखी जाएगी। आवश्यकता के अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन आयोजन समितियों से विचार-विमर्श कर कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अनुसार कार्रवाई करेगा। 

मूर्तियों के विसर्जन में न्यूनतम लोग ही शामिल होंगे। इसमें विसर्जन स्थल का चिह्नांकन, अधिकतम व्यक्तियों की संख्या का निर्धारण एवं शारीरिक दूरी का पालन कराने की योजना भी पहले बनाई जाएगी। 

कार्यक्रम स्थल के लिए अलग से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत आयोजन स्थल पूर्व में चिह्नित कर उसकी सीमा तय करते हुए विस्तृत साइट प्लान तैयार करना होगा जिसमें शारीरिक दूरी बनाए रखने, थर्मल स्कैनिंग व सेनेटाइजेशन के मानक का पालन हो सके। कार्यक्रम स्थल पर कोविड-19 से बचने के उपायों से संबंधित पोस्टर-बैनर लगाए जाएंगे और यथासंभव आडियो-विजुअल प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा। 

शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि कंटेनमेंट जोन में किसी भी त्योहार विषयक गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन से किसी भी आयोजक, कर्मचारी अथवा दर्शक को आयोजन में आने की अनुमति भी नहीं होगी। 




Popular posts from this blog

'चिंटू जिया' पर लहालोट हुए पूर्वांचल के किसान

लाइनमैन की खुबसूरत बीबी को भगा ले गया जेई, शिकायत के बाद से ही आ रहे है धमकी भरे फोन

नलकूप के नाली पर पीडब्लूडी विभाग ने किया अतिक्रमण, सड़क निर्माण में धांधली की सूचना मिलते ही जांच करने पहुंचे सीडीओ, जमकर लगाई फटकार