अधिसूचना जारी, अब जम्मू कश्मीर में कोई भी खरीद सकता है जमीन, लेकिन इसके लिए नहीं मिलेगी अनुमति



जनसंदेश न्यूज़

नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करते हुए देश का किसी भी नागरिक को जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदने का अधिकार दे दिया। हालांकि, इस अधिसूचना में यह भी कहा गया है कृषि के लिए जमीनें नहीं ली जा सकेंगी। केंद्र द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इस आदेश को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (केंद्रीय कानूनों का अनुकूलन) तीसरा आदेश-2020 कहा जाएगा। केंद्र द्वारा अधिसूचना जारी किये जाने के बाद यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। 

जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि हम चाहते हैं राज्य में बाहरी उद्योग स्थापित हों ऐसे औद्योगित भूमि में निवेश की आवश्यकता है, लेकिन खेती की जमीनें सिर्फ राज्य के लोगों के पास ही रहेंगी।

गौरतलब है कि इस अधिसूचना के बाद कोई भी जम्मू-कश्मीर में फैक्ट्री, घर या दुकान के लिए जमीनों की खरीद-फरोख्त कर सकता है। इसके लिए उसे पहले की तरह कोई स्थायी निवास प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है।



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