पीएम किसान सम्मान निधि चाहिए तो बैंक खातें से आधार को कराएं लिंक



नई दिल्ली। किसानों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए चालू की गई पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा तभी मिल सकता है जब आपका अकाउंट आधार से लिंक होगा। असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के कृषकों को छह हजार की वित्तीय मदद के लिए 31 मार्च 2021 तक खाते को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है। बाकी राज्यों के लिए इसकी डेड लाइन की मियाद खत्म हो चुकी है।

पीएम-किसान स्कीम से आधार को लिक कराने के लिे जिस बैंक अकाउंट को पीएम किसान स्कीम से जोड़ा गया है उसे बैंक में जाकर आधार से लिंक कराना होगा। लिंक करते वक्त ध्यान से 12 अंकों का आधार नंबर टाइप करें और सबमिट कर दें। जब आपका आधार आपके बैंक अकाउंट नंबर से लिंक हो जाएगा,  उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा। लेकिन इसके लिए नेट बैंकिंग की सुविधा होनी चाहिए।

 

 उल्लेखनीय है कि पीएम किसान निधि योजना केंद्र की सबसे बड़ी योजना है, जिसमें किसानों को कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं। एक है हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिसके जरिए देश के किसी भी हिस्से का किसान सीधे कृषि मंत्रालय से संपर्क कर सकता है।

पीएम किसान निधि का धन सरकार तीन किश्तों में ट्रांसफर करती है। पहली किश्त एक  दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती हैजबकि दूसरी अप्रैल से 31 जुलाई और तीसरी किश्त एक अगस्त से 30 नवंबर के बीच में किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। स्कीम को शुरू हुए 21 महीने हो चुके हैं।



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