नौकरी का झांसा देकर रिश्तेदार की ही करोड़ों की जमीन करा ली अपने नाम, चार के खिलाफ केस दर्ज

आरोपी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बताया बेबुनियाद



जावेद अंसारी

सकलडीहा/चंदौली।  पुलिस के उच्चाधिकारियों के निर्देश पर बलुआ पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुट गयी है। आरोप है कि रमौली गांव निवासी अभिराम सिंह के बेटे को नौकरी दिलाने के नाम पर करीबी रिश्तेदार सहित एक अन्य ने करोड़ों की भूमि अपने नाम करा लिया था। उधर क्रेता ने लगाये गये आरोप को बेबुनियाद बताया है। जिसकी जांच कराने की बात कही है।

रमौली गांव निवासी 75 वर्षीय अभिराम सिंह की सुरतापुर मौजा में चहनिया धानापुर मार्ग पर बेस कीमती जमीन है। आरोप है कि बीते 6 अगस्त 2020 को करीबी रिश्तेदार ने बेटे को नौकरी दिलाने और 12 लाख में भूस्वामी बुजुर्ग अभिराम सिंह से करोड़ों की जमीन अपने नाम रजिस्टरी करा लिया है। लेकिन भूस्वामी के बेटे को नौकरी तो दूर खाते में एक भी पैसा नही आने पर बुजुर्ग ने एसडीएम और सीओ से गुहार लगाया। 

पुलिस के उच्चाधिकारियों की निर्देश पर बलुआ थाने में लक्ष्मणगण और धरहरा गांव निवासी सहित चार लोगों के खिलाफ धारा 406, 420, 504, 506 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पीड़ित पक्ष ने बलुआ थानाध्यक्ष पर अनाश्यक प्रताणित करने का आरोप लगाया है। इस बाबत बलुआ एसओ सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि मदन सिंह, रमेश सिंह सहित दो अन्य कमलाकांत व शैलेन्द्र पांडेय  के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत है। जबकि यह मामला राजस्व से सम्बन्धित है। जिसकी निष्पक्षता से जांच की जा रही है। पीड़ित पक्ष का मेरे ऊपर लगाया गया आरोप निराधार है।





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