कोल माफिया की लगभग 300 टन कोयला जब्त, अबतक लगभग 21 करोड़ 80 लाख की चल/अचल सम्पत्ति की जा चुकी है कुर्क
बृजराज
मऊ। जनपद मऊ पुलिस के द्वारा आपराधिक माफिया व उनके गुर्गों के विरुद्ध प्रचलित कार्यवाही के क्रम में शुक्रवार को मुख्तार अंसारी गिरोह आईएस 191 के अत्यंत नजदीकी व मुख्तार अंसारी के साथ मन्ना सिंह हत्याकांड 2009 में सह अभियुक्त रहे त्रिदेव कंस्ट्रक्शन/त्रिदेव कोल डिपो/त्रिदेव ग्रुप के मालिक कोयला माफिया उमेश सिंह पुत्र रामवृक्ष सिंह निवासी अहिलाद जनपद मऊ की लगभग 300 टन कोयला (कीमत 25 लाख, 50 हजार रूपये) 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत की जब्त की गई है।
गौरतलब है कि दिनांक 23 अक्टूबर 2020 को मौजा अदरी तहसील सदर में आराजी नं. 694 में 56 कड़ी, आराजी नं. 699 में 1.67 कड़ी, आराजी 283 में 94.3 कड़ी व आराजी नं. 184 में 61.3 कड़ी कुल चार गाटा में रकबा 213.3 कड़ी जमीन का मूल्य लगभग 10 लाख 36 हजार 200 रुपये व उसमें निर्मित तीन कमरे (कोल डिपो हेतु) का 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्तीकरण की कार्यवाही की जा चुकी है। उक्त कोल डिपो में रखा गया लगभग 300 टन कोयला कीमत 25 लाख 50 हजार रूपये आज 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त किया गया है।
पूर्व में उक्त कोयला माफिया उमेश सिंह की धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत कुल कीमत 06 करोड़ 67 लाख 36 हजार 200 रूपये की सम्पत्ति जब्त की जा चुकी है। जब्ज की गई सम्पत्ति में (अनुमानित कीमत 5.5 करोड़ रूपये) 3400 वर्ग मीटर भूखण्ड व उस भूखण्ड पर निर्मित शॉपिंग मालध्काम्पलेक्स, 01 करोड़ रूपये मूल्य की 08 वाहनों (फोर्ड एनडेवर-01, हुंडई क्रेटा-02, इंडिका-01, ट्रक-01, मोटरसाइकिल-03), मौजा अदरी तहसील सदर में आराजी नं0 694 में 56 कड़ी, आराजी नं. 699 में 1.67 कड़ी, आराजी 283 में 94.3 कड़ी व आराजी नं. 184 में 61.3 कड़ी कुल चार गाटा में रकबा 213.3 कड़ी जमीन एवं निर्मित मकान जिसकी कुल अनुमानित कीमत 17 लाख 36 हजार 200 रुपये है।
इस प्रकार उक्त उमेश सिंह की अब तक कुल लगभग 06 करोड़ 92 लाख 86 हजार 200 कीमत की चलध्अचल सम्पत्ति जब्त की जा चुकी है। इनके द्वारा माफिया से संबंध का लाभ उठाते हुए अपराध कारित करते हुए अर्जित की गई संपत्ति की जांच विभिन्न विभागों व एजेंसियों के माध्यम से भी कराई जा रही है। इस अभियान में विगत लगभग 04 महीनों में मऊ पुलिस द्वारा गैंग संचालित करने वाले माफिया तत्वों के विरुद्ध 14(1) गैंगस्टर एक्ट में लगभग 21 करोड़ 80 लाख 36 हजार मूल्य की चलध्अचल सम्पत्ति जब्त कराई जा चुकी है।