लाइसेंसधारी अब नहीं रख सकेंगे दो से अधिक शस्त्र

उत्तराधिकार एवं वरासत पर मंजूर लाइसेंसों के मामले में भी यही नियम होंगे मान्य



सुरोजीत चैटर्जी
वाराणसी। अब कोई भी शस्त्र लाइसेंसधारी व्यक्ति अपने पास दो से अधिक शस्त्र न तो रख सकता है और न ही लेकर लेकर चल सकता है। जिनके पास दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस हैं, उन्हें सिर्फ दो ही शस्त्र लाइसेंस रखना होगा। दो से अधिक शस्त्र रखने वाले लाइसेंसियों को अपने अन्य शस्त्र नजदीकी थाने या लाइसेंसी शस्त्र कारोबारी ने यहां जमा कर प्रशासन को सूचना देनी होगी कि उसने कौन-कौन शस्त्र जमा या सरेंडर किया है।


सिटी मजिस्ट्रेट एवं जनपद के प्रभारी अधिकारी आयुध सत्यप्रकाश सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की ओर से आर्म्स एक्ट 1959 संशोधन के बाद प्रदेश सरकार ने यह निर्देश दिये हैं। साथ ही जिले के सभी प्रभारी निरीक्षकों और थानाध्यक्षों से कहा गया है कि वह अपने-अपने थाना क्षेत्र के शस्त्र लाइसेंसधारियों को अधिनियम में संशोधन की जानकारी देते हुए कार्यवाही कराएं। श्री सिंह ने यह भी बताया कि उत्तराधिकार एवं वरासत के आधार पर मंजूर शस्त्र लाइसेंस प्रकरण में भी दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस मान्य नहीं होंगे।


 


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