कृषि यंत्रों पर लीजिए 50 फीसदी तक अनुदान, उत्तर प्रदेश में खत्म हुआ कृषि उपकरणों में सब्सिडी का जिलेवार लक्ष्य

- अब सूबे के प्रत्येक जिले के किसानों के लिए अवसर


- प्रथम आवक-प्रथम पावक के आधार पर देंगे सुविधा


- ऑनलाइन प्री बुकिंग शुरु, यंत्रों पर 50 फीसदी अनुदान



सुरोजीत चैटर्जी
वाराणसी। यूपी में फसल अवशेष प्रबंधन के तहत इन-सीटू स्कीम में कृषि उपकरणों का जनपदवार लक्ष्य का प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया है। अब यह योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू की गयी है। ताकि किसानों से सुगमतापूर्वक संबंधितयंत्र उपलब्ध कराना संभव हो। सूबे में यंत्रवार टार्गेट संकलित करते हुए ‘प्रथम आवक-प्रथम पावक’ के आधार पर उपकरण मुहैया कराएंगे। सभी श्रेणी के लाभार्थियों के लिए यंत्रों की प्री बुकिंग और टोकन निकालने का कार्य शुक्रवार से आरंभ कर दिया गया। उपकरणों पर 50 फीसदी तक अनुदान मिलेगा।


उपकरण की प्री बुकिंग एवं टोकन जेनरेशन के लिए किसान को अपने मोबाइल फोन नंबर का प्रयोग करना होगा। उसका मोबाइल नं. उपलब्ध न होने पर परिवार में रक्त संबंध वाले किसी सदस्य का मोबाइल नं. इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि सत्यापन में अन्य मोबाइल नंबर पाया गया तो अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा। उप निदेशक कृषि डॉ. राजीव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि किसी डीलर के मोबाइल नं. का प्रयोग कर टोकन जेनरेट करने की स्थिति में भी किसान की सब्सिडी रद कर उस डीलर को काली सूची में शामिल करेंगे।


उन्होंने बताया कि प्री बुकिंग वाले लाभार्थियों को मैसेज भेजेंगे कि ‘आपकी बुकिंग स्वीकार कर ली गयी है’। स्कीम में बजट की उपलब्धता के आधार पर टोकन कंफर्म कर अलग से संदेश उसी मोबाइल नं. पर भेजा जाएगा। इन-सीटू योजना में अनुदान का लाभ पाने के लिए कृषि विभागध् समिति में किसान रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। अबतक जिन किसानों ने अपना पंजीकरण नहीं कराया है, वह रजिस्ट्रेशन के लिए अपने ब्लॉक के राजकीय कृषि बीज भंडार प्रभारी या जनपद के उप कृषि निदेशक कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।



डीडी कृषि के मुताबिक किसान अपनी आवश्यकतानुसार कृषि यंत्रोंध् फार्म मशीनरी बैंक में से कोई भी उपकरण के लिए विभागीय पारदर्शी किसान सेवा योजना पोर्टल पर आवेदन करना होगा। पोर्टल ‘डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.यूपीएग्रीकल्चर.कॉम’ से ‘यंत्र पर अनुदान हेतु टोकन निकालें’ लिंक पर क्लिक करें। ऑनलाइन टोकन जेनरेट करने के बाद पांच दिन के भीतर प्राप्त चालान रसीद के जरिये नजदीकी यूनियन बैंक की शाखा में संबंधित कृषि यंत्र के लिए तय जमानत की धनराशि जमा करनी होगी। टोकन जमा करने की रसीद पोर्टल पर अपलोड करने की जरूरत नहीं है। फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए विशेष प्रावधान किये गये हैं जिसमें निर्धिारित लागत सीमा में यंत्र खरीदने पर 80 फीसदी तक अनुदान की व्यवस्था है।


जमानत धनराशि का ब्योरा
- 10001 रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक के अनुदान वाले कृषि यंत्र के लिए जमानत धनराशि 2500 रुपये। 100001 रुपये से अधिक सब्सिडी वाले यंत्रध् फार्म मशीनरी बैकध् कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए जमानत धनराशि 5000 रुपये। फार्म मशीनरी बैकध् कृषि यंत्र के लिए टोकन धनराशि जमा करने के 15 दिवस के भीतर उपकरण क्रय कर पोर्टल पर बिल अपलोड करना होगा।


सब्सिडी इन उपकरणों पर
- सुपर स्ट्रा मेनेजमेन्ट सिस्टम (सुपर एसएमएस), हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल, श्रब मास्टर, पैडी स्ट्राचापर, श्रेडर, मल्चर, रोटरी स्लेशर, हाइड्रोलिक रिवर्सेबल एमबी प्लाऊ, बेलिंग मशीन, क्रॉप रीपर, स्ट्रा रेक, रीपर कम बाइंडर पर अनुदान।


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