कोर्ट का फैसला, मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से नहीं हटेगी ईदगाह, याचिका खारिज


जनसंदेश न्यूज़
लखनऊ। सविल जज सीनियर डिवीजन लिंक कोर्ट एडीजे एफटीसी (द्वितीय) छाया शर्मा ने बुधवार को मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान को लेकर दायर याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि श्री जन्मस्थान परिसर से ईदगाह नहीं हटेगी। उन्होंने इसके पीछे पर्याप्त आधार न होने की बात कही। उन्होंने श्रीकृष्ण विराजमान की याचिका खारिज कर दी। 


वहीं श्रीकृष्ण विराजमान के वकील विष्णुशंकर जैन का कहना है कि वें अब हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। बता दें कि श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हरिशंकर जैन और विष्णुशंकर जैन द्वारा दायर याचिका में मुख्यतः 1968 में कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और ईदगाह ट्रस्ट के मध्य हुए समझौते को रद्द करने, ईदगाह को हटाए जाने और 13.37 एकड़ जगह का मालिकाना हक श्रीकृष्ण विराजमान के नाम करने की बात कही गई थी।



 


Popular posts from this blog

'चिंटू जिया' पर लहालोट हुए पूर्वांचल के किसान

नलकूप के नाली पर पीडब्लूडी विभाग ने किया अतिक्रमण, सड़क निर्माण में धांधली की सूचना मिलते ही जांच करने पहुंचे सीडीओ, जमकर लगाई फटकार

चकिया में देवर ने भाभी के लाखों के गहने और नगदी उड़ाये, आईपीएल में सट्टे व गलत आदतों में किया खर्च, एएसपी ने किया खुलासा