केवल तीन दिन का समय है शेष, कर लें यह काम, नहीं तो राशन कार्ड पर नहीं मिलेगा अनाज


जनसंदेश न्यूज़
नई दिल्ली। केन्द्र सरकार की वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना का फायदा उठाने के लिए आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक करवाना अनिवार्य है। इसके लिए सरकार ने 30 सितंबर 2020 तक की डेड लाइन दी है। अगर इस तारीख तक आप अपने आधार को राशन कार्ड से लिंक नहीं कराया तो पीडीएस के तहत मिलने वाले राशन का फायदा नहीं उठा पायेंगे। इसलिए अगर आपने भी अभी तक अपने राशन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया है तो फटाफट यह काम कर लें, अन्यथा पीडीएस के तहत मिलने वाले अनाज का लाभ आप नहीं उठा पायेंगे।



इस संबंध में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी वास्तविक लाभार्थी को आधार नंबर उपलब्ध नहीं कराने के कारण उसके कोटा का अनाज देने से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। उनका नाम या राशन कार्ड पीडीएस से नहीं हटाया जा सकता है।


 


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