हॉस्पिटल संचालक की खुदकशी मामले में डॉ भटनागर व कृष्ण की गिरफ्तारी पर रोक



जनसंदेश न्यूज़
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ के आनंद हास्पिटल के संचालक की खुदकुशी के मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी डॉ. मुक्ति भटनागर और डॉ. अतुल कृष्ण की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।


कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और अन्य पक्षकारों से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। याचीगण को भी जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है। याचिका पर अगली सुनवाई 19 अक्तूबर को होगी। डॉ. मुक्ति भटनागर व अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति अनिल कुमार नवम ने सुनवाई की।


याचीगण के वकीलों का कहना था कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों से आत्महत्या के लिए उकसाने का केस नहीं बनता है। मृतक लंबे समय से मुकदमा लड़ रहा था, जिसमें उसे सफलता नहीं मिली। ऐसे में हताश होने की स्थिति मेें खुदकुशी कर लेना स्वाभाविक है। इसका कोई आधार नहीं है कि याचीगण ने उनको खुदकुशी के लिए उकसाया था। कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब मांगते हुए तब तक के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।


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