ग्राम प्रधान को पद से हटाने के डीएम के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, राज्य सरकार से जवाब-तलब



जनसंदेश न्यूज़
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बस्ती जिले की टिकरिया रिक्खीपुर की ग्राम प्रधान अंजू देवी को जिलाधिकारी द्वारा पद से हटाने के आदेश पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 27 सितम्बर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने अंजू देवी की याचिका पर दिया है।


याची अधिवक्ता का तर्क था कि पंचायत राज अधिनियम की धारा 95 (1) जी(3) को कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया  है। इस धारा के तहत डी एम को ग्राम प्रधान को पद से हटाने का आदेश देने का अधिकार नहीं है। दूसरे जिला स्तरीय जाति स्क्रूटनी कमेटी ने गुलाब सिंह की शिकायत पर याची का जाति प्रमाणपत्र पत्र निरस्त कर दिया था। जिसे डिविजनल लेबल जाति स्क्रूटनी कमेटी ने रद्द कर दिया है और जिला स्तरीय जाति स्क्रूटनी कमेटी को जांच कर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। इसके बावजूद तहसीलदार हरैया की रिपोर्ट को आधार लेकर डीएम ने विधि विरूद्ध आदेश पारित किया, जो अवैध है।


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