गाड़ी चलाते समय मोबाइल के इस्तेमाल की दी गई छूट, नहीं कटेगा चालान, पर सरकार ने रखी है यह खास शर्त
जनसंदेश न्यूज़
नई दिल्ली। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना सिर्फ आपके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खतरे का कारण बन सकता है। जिसको देखते हुए सरकार ने ड्राइविंग के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल पर भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान किया है। लेकिन खास शर्तों के के साथ अब ड्राइविंग के दौरान मोबाइल इस्तेमाल की छूट दी गई है। नये नियम के मुताबिक वाहन चलाते समय नेविगेशन देखने के लिए मोबाइल इस्तेमाल की छूट दी है।
लेकिन ड्राइविंग के दौरान अगर आप कॉल पर बात कर रहे होते हैं तो इसके लिए आपको भारी-भरकम चालान भरना पड़ सकता है। अब नए नियम के मुताबिक आप कार चलाते समय फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक खास शर्त है।
दरअसल मोटर वाहन अधिनियम 1989 में कार चलाते समय फोन पर बात करने को लेकर कड़े नियम बनाए हैं और जुर्माने का भी प्रावधान किया है। लेकिन कार चलाते समय कई बार फोन पर नेविगेशन देखना बेहद ही जरूरी हो जाता है। जिसको देखते हुए वाहन चलाते समय नेविगेशन के लिए फोन का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। इसके लिए सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 1989 में संशोधन किया है।
आपको बता दें कि कई वाहनों में नेविगेशन सिस्टम नहीं लगा होता है, ऐसी स्थिति में ड्राइवर को फोन की मदद से ही नेविगेशन देखना होता है लेकिन कई बार इसके चलते वाहन चालकों को भारी भरकम चालान देना पड़ सकता है। हालांकि अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि नियमों में बदलाव कर दिया गया है। वाहन चालक अब अगर अपने फोन पर नेविगेशन का इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए चालान नहीं कटेगा लेकिन अगर फोन पर बात करते हुए पकड़े गये तो भारी जुर्माना देना पड़ेगा।