चकिया एसडीएम ने तहसील के इस गांव में 128000 के कीमत की भूमि को किया कुर्क


जनसंदेश न्यूज़
चकिया/चंदौली। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल के आदेशानुसार शुक्रवार को उपजिलाधिकारी के नेतृत्व में केरायगांव निवासी कल्लू पुत्र मेराज खां की 128000 के सम्पत्ति पुलिस ने मुनादी करवाकर कुर्क कर दिया।



सूचना के मुताबिक मु०अ० सं० 01/2019 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना शहाबगंज जनपद चंदौली के अभियुक्त कल्लू पुत्र मेराज खाँ निवासी केरायगांव जनपद चंदौली द्वारा वर्ष 2018 से अपराध में सम्मलित होकर अवैध रूप से अर्जित की गई। सम्पति मौजा केरायगांव परगना केरा मगरौर तहसील चकिया जिला चंदौली के आराजी नं०128 मं० 0.0130 व आराजी नं० 129 मं० 0.019 हे० थी। जिसकी कुल अनुमानित कीमत 128000.00 रुपये हैं को उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत उप जिलाधिकारी चकिया की उपस्थिति में मुनादी कराकर कुर्क किया गया।  


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