ब्लाक प्रमुख को कोर्ट ने भेजा जेल, अदालत ने खारिज की जमानत याचिका
जनसन्देश न्यूज
ज्ञानपुर/भदोही। फर्जी पता बताकर असलहा लाइसेंस प्राप्त करने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय की अदालत ने ज्ञानपुर ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्र की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया। पुलिस अभिरक्षा में उन्हें जेल भेजा गया।
ज्ञानपुर ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्रा पर आरोप है कि वर्ष 2010 से पूर्व कौलापुर के पता पर असलहा लाइसेंस लिया था। जबकि मूल रूप से वह सैदाबाद के खटपटिहा के निवासी रहे। 2011 में तत्कालीन एसओ कपिल देव तिवारी ने स्वतः संज्ञान में लेते हुए प्रमुख के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट की ओर से कई बार हाजिर होने के लिए पत्र जारी हुआ, लेकिन वह नहीं आए।
कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया। जिसके क्रम में वह शुक्रवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय की अदालत के समक्ष पेश हुए। कोर्ट ने सुनवाई के बाद प्रमुख को जेल भेजने का आदेश सुनाया। पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने कहा कि पुराने आर्म्स एक्ट के मामले में वारंट जारी हुआ था। ज्ञानपुर ब्लॉक प्रमुख ने सरेंडर किया। कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी।