बाबरी विध्वंस केस: आडवाणी, कल्याण सिंह सहित सभी आरोपी हुए बरी, कोर्ट ने कहा, सुनियोजित नहीं बल्कि......


जनसंदेश न्यूज़
लखनऊ। Babri demolition case : बाबरी विध्वंस केस में लालकृष्ण आडवाणी (Lal Krishna Advani), कल्याण सिंह (Kalyan Singh), उमा भारती (Uma Bharti), मुरली मनोहर जोशी (Murli Manohar Joshi) व साध्वी ऋतंभरा (Sadhvi Ritambhara) सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया। विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि यह विध्वंस सुनियोजित नहीं था, बल्कि एक आकस्मिक घटना था। घटना के 28 साल बाद आये इस फैसले का सभी ने स्वागत किया है। विशेष अदालत के जज सुरेन्द्र कुमार यादव (Judge Surendra Kumar Yadav) ने यह फैसला दिया। 


आपको बता दें कि छह दिसंबर, 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाए जाने के आपराधिक मामले में 49 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। जिसमें 17 की मौत हो चुकी है। सीबीआई व अभियुक्तों के वकीलों ने करीब आठ सौ पन्ने की लिखित बहस दाखिल की है। इससे पहले सीबीआई ने 351 गवाह व करीब 600 से अधिक दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए हैं। 


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