वसूली में लिप्त सिपाही की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर

 


रवि प्रकाश सिंह


वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) रामचंद्र की अदालत ने ट्रकों से अवैध वसूली करने के मामले में आरोपित रामपुर, रसड़ा (बिहार) निवासी आरोपित सिपाही तेज बहादुर यादव की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली।बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनुज यादव व बिपिन शर्मा के अनुसार मंडुआडीह थाना क्षेत्र में आएदिन ट्रकों से अवैध वसूली की सूचना पर एसएसपी ने अपने पीआरओ को जांच करने का आदेश दिया। आदेश पर पीआरओ अजय मिश्रा पांच अगस्त की भोर में चार बजे लहरतारा चौराहे पर पहुंचे और छिपकर देखा कि पिकेट पर तैनात दो सिपाहियों द्वारा ट्रकों को रोका गया। उनके इशारे पर एक प्राईवेट व्यक्ति द्वारा उक्त ट्रकों से पैसा लेकर उन्हें शहर में प्रवेश करने की झंडी दे दी गई। इस पर पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी कर उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया गया। वहीं मौके से पिकेट के दोनों सिपाही वहां से फरार हो गए। पूछताछ में उसने अपना नाम प्रभाकर राय निवासी लहरतारा बौलिया (मंडुआडीह) बताया। पूछताछ में उक्त व्यक्ति ने बताया कि वह पिकेट ड्यूटी पर तैनात सिपाही तेज बहादुर यादव व बलवंत कुमार द्वारा मुझसे अवैध वसूली कराई जाती हैं।


पार्षद को मिली जमानत


वाराणसी।  यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में जेल भेजे गए सपा पार्षद बेलाल अहमद की जमानत अर्जी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ की अदालत ने मंजूर कर ली। अदालत ने कहा आरोपी के आरोप मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है,आपराधिक इतिहास की कोई आख्या नही है। आरोपी जमानत मुचलका देने को तैयार है ऐसे में आरोपी को 25-25 हजार की दो जमानतदार देने पर रिहा किये जाने का आदेश दिया जाता है। आरोपी की तरफ से अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी और राजेश गुप्त की दलील थी उसे रंजिशन झूठे मुकदमे में गलत और कोलकल्पित आधारों पर आरोपी बना दिया गया है उसने ऐसा कोई कार्य नही किया है जिससे किसी समूह में शत्रुता हो या साम्प्रदायिक भावनाएं आहत हो। अभियोजन की दलील थी कि आरोपी का अपराध अजमानतीय और जनमानस के खिलाफ है।


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