सुनवाई के लिए एक सितंबर की तिथि तय,ज्ञानवापी-विश्वनाथ मंदिर परिसर का मामला


रवि प्रकाश सिंह


वाराणसी। सिविल जज (सीनियर डिवीजन-फास्टट्रैक) की अदालत में विचाराधीन ज्ञानवापी-विश्वनाथ मंदिर परिसर मामले को लेकर दाखिल मुकदमे की सुनवाई करने के क्षेत्राधिकारी को लेकर दिए गए फैसले के खिलाफ प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की ओर से जिला जज उमेशचंद्र शर्मा की अदालत में पुनरीक्षण याचिका दाखिल किया गया है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने उक्त मामले की सुनवाई करने के सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार को चुनौती दी थी जिसे सिविल जज (सीनियर डिवीजन-फास्टट्रैक) ने 25 फरवरी को खारिज कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की ओर से जिला जज की अदालत में पुनरीक्षण याचिका दायर की गई। सोमवार को सुनवाई के दौरान प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी करने का आदेश देते हुए अग्रिम सुनवाई के लिए एक सितंबर की तिथि मुकर्रर कर दी।


ज्ञात हो कि प्राचीन मूर्ति स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वैरनाथ तथा अन्य पक्षकारों ने ज्ञानवापी में नए मंदिर के निर्माण तथा हिंदुओं को पूजा-पाठ करने का अधिकार देने आदि को लेकर वर्ष 1991 में मुकदमा दायर किया गया था। जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए क्षेत्राधिकार का  अधिकार न होने का हवाला देते हुए याचिका खारिज कर दी थी।


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