संगम नगरी में इन नये नियमों के साथ खुलेंगी दुकानें, 31 अगस्त तक लागू रहेंगे नियम



जनसंदेश न्यूज़
प्रयागराज। कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम भीड़ भाड़ से बचाव एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किये जाने के उद्देश्य से स्थिति की गंभीरता एवं तत्कालिक आवश्यकता को देखते हुए प्रयागराज के संपूर्ण क्षेत्र में कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु धारा 144 के अंतर्गत 31 अगस्त 2020 तक की अवधि हेतु नये निर्देश जारी किए गए हैं। प्रयागराज के जिला अधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी ने पूर्व निर्देश में संसोधन करते हुए दुकानें खुलने की समयावधि को बढ़ाने का निर्देश दिया है। 


जनपद के हॉटस्पॉट व कंटेनमेंट जोन में सभी दुकानें व निधि कार्यालय बंद रहेंगे
कोई भी व्यक्ति बिना आवश्यक कार्य के घर से बाहर नहीं निकलेगा। जनपद प्रयागराज के सभी दुकानें व निजी कार्यालय (हॉटस्पॉट व कंटेनमेंट जोन को छोड़कर) सोमवार से शुक्रवार तक खोली जायेंगी तथा शासन के आदेशानुसार साप्ताहिक बंदी शनिवार और रविवार को ही रहेगी। जनपद प्रयागराज में सभी प्रकार की दुकानों को खोलने बाप बंद करने की समय सीमा प्रातः 9 से शाम 7 बजे तक निर्धारित की जाती है।


शाम 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक रेस्टोरेंटो में केवल होम डिलीवरी अनुमान रहेगी। जनपद के समस्त जिम (हॉटस्पॉट व कंटेनमेंट जोन को छोड़कर) सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः काल 9 से शाम 7 बजे तक खोले जाएंगे।
शाम 7 बजे से प्रातः 5 बजे तक किसी व्यक्ति वाहन (रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट पर जाने या वहां से आने वाले एवं चिकित्सीय आवश्कताओं हेतु एवं समस्त आवश्यक सेवाओं में लगे हुए कर्मचारियों को छोड़कर) का आवागमन पूर्णता निषेद्ध रहेगा।


बैंक, दवाइयां, दूध, फल सब्जी, कोरियर दवा की रिटेल दुकानें, पेट्रोल पम्प को शनिवार एवं रविवार के दो बंदी वाले दिवसों में भी प्रातः 9 बजे से शाम 7 बजे तक खोले जाने की अनुमति होगी। समस्त मण्डियों को खोले जाने की अवधि प्रतिदिन रात्रि 11 बजे से प्रातः काल 10 बजे तक रहेगी। किसी भी धार्मिक स्थल के अंदर एक बार में एक स्थान पर 5 से अधिक व्यक्ति/ श्रद्धालु एकत्रित नहीं होंगे। कोई धार्मिक जुलूस व सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे।


जनपद का प्रत्येक व्यक्ति मास्क अवश्य लगाएगा तथा (शारीरिक दूरी) 2 गज सोशल डिस्टेंसिंग का प्रत्येक जगह पालन करेगा। साथ ही महामारी अधिनियम के अन्य प्रावधानों का पालन करेगा। उपरोक्त आदेश जनपद प्रयागराज की संपूर्ण क्षेत्र में 22 अगस्त 2020 से दिनांक 31 अगस्त 2020 तक प्रभावी रहेगा एवं पूर्व पारित आदेश दिनांक 1 अगस्त 2020 अंश होगा।


उपरोक्त आदेश अथवा पूर्व पारित आदेश दिनांक 1 अगस्त 2020 के किसी उपखंड का उल्लंघन भारतीय दंड विधायक की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।


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