कफील खान की रासुका निरूद्धि के खिलाफ याचिका पर फैसला सुरक्षित
जनसंदेश न्यूज़
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट मे डाक्टर कफील खान की रासुका में निरुद्धि के खिलाफ दाखिल याचिका पर दो दिन चली बहस के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया है। कफील की मां नुजहत परवीन की तरफ से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति एस.डी सिंह की खंडपीठ कर रही है।
अलीगढ़ के जिलाधिकारी ने समाज में घृणा फैलाने वाले भड़काऊ भाषण देने आरोप में रासुका लगायी है। जिसके तहत नजरबंद किया गया है। जिसे चुनौती दी गयी है। कहा गया था कि कि उसे गलत फंसाया गया है। रासुका लगाने से पूर्व कानून की अनदेखी की गयी है। सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने पक्ष रखा और कहा कि रासुका लगाने से पूर्व सभी कानूनी पहलुओं का पालन किया गया है। सरकार की तरफ से से कोर्ट में रिकार्ड भी प्रस्तुत किया गया था।