कागजों में हेराफेरी कर अपात्र को दिया आवास, डीपीआरओ ने पंचायत सचिव को किया निलंबित, धन रिकवरी का आदेश
जनसंदेश न्यूज़
चंदौली। कागजों में हेराफेरी कर अपात्र को आवास दिये जाने तथा उच्चाधिकारी द्वारा दिये गये आदेश की अवहेलना करने पर जिला पंचायत राज अधिकारी ब्रम्हचारी दूबे ने मंगलवार को ग्राम पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही अपात्र लाभार्थी से आवास के लिए आवंटित धनराशि 130000 के रिकवरी के भी आदेश दिये गये है।
डीपीआरओ ने बताया कि नौगढ़ ब्लाक के गोलाबाद निवासी कमला यादव पुत्र शोभनाथ ने बीडीओ को पत्र लिखकर उनके स्थान पर अपात्र कमला यादव पुत्र रामसुंदर को आवास लाभ दिये जाने की शिकायत की थी। जांच के दौरान आरोप सत्य पाये जाने पर बीते 3 अगस्त को बीडीओ ने इस संबंध में सचिव आशुतोष कुमार सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए आवास के आवंटित धनराशि 130000 की रिकवरी का आदेश दिया गया था तथा स्पष्टीकरण की मांग की थी।
नोटिस जारी होने के इतने दिन बीतने के बाद भी उक्त सचिव द्वारा ना तो नोटिस का जवाब दिया गया और ना ही अपात्र से आवास के आवंटित धनराशि की रिकवरी की गई, जिसे घोर लापरवाही मानते हुए डीपीआरओ ने उक्त सचिव को तत्काल निलंबित कर दिया।
आपको बता दे कि डीपीआरओ ब्रम्हचारी दूबे ने कार्य में जिला पंचायत राज विभाग के सभी अधिकारी व कर्मचारियों को दायित्वों का पूरी जिम्मेदारी से निर्वहन करने का निर्देश दिया है। ऐसा ना करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है, इसके बावजूद कई अधिकारी व कर्मचारी लापरवाही से बाज नहीं आते। सोमवार को ही डीपीआरओ ने कार्य में लापरवाही बरतने वाले तीन सफाईकर्मियों को निलंबित कर दिया था।