बनारस में मंडी, बाजार व बैंकों के खोलने की समयावधि बढ़ी, पर जिलाधिकारी ने रखी है यह शर्त, इसके बाद ही......

मार्केटवार टेस्टिंग के बाद ही बढ़े समयावधि में दुकान खोल सकेंगे दुकानदार


व्यापारी वर्ग से ताल्लुक रखने वाले हर एक व्यक्ति की होगी टेस्टिंग



जनसंदेश न्यूज़
वाराणसी। जनपद में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोत्तरी देखी जा रही है, कोरोना के बढ़ते केस जहां प्रशासन के लिए चिंता का सबब बने हुए है, वहीं व्यापारी वर्ग भी इससे अछूता नहीं है। आलम यह है कि जनपद में अभी तक जितने भी कोरोना केस आये है, उसमें 50 प्रतिशत से अधिक व्यापारी वर्ग से है, वहीं दूसरी तरफ कोविड-19 से मरने वालों में भी 40 प्रतिशत लोग व्यापारी ही है। जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने व्यापारी वर्ग की निशुल्क कोरोना टेस्ट कराने के साथ ही समस्त व्यापारी को स्वास्थ विभाग द्वारा एक सप्ताह के भीतर Ivermectin दवाईयां वितरित करने का निर्देश दिया गया है। वहीं रविवार को जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में हुई विभिन्न व्यापारी संगठनों की बैठक के दौरान जनपद में दुकान व बैंकों के खोलने की अवधि बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया। 


इस संबंध में जिलाधिकारी ने कहा कि व्यापारी वर्ग में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए समस्त व्यापारी वर्ग का एंटीजेन टेस्ट कराने तथा उन्हें निशुल्क दवाई वितरित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं विभिन्न व्यापारी संगठनों के अनुरोध पर संबंधित बाजार में समस्त दुकानदारों की टेस्टिंग के बाद दुकान खोलने की समयावधि बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही बैंकों व खाद के दुकानों को भी खोलने के समय में परिवर्तन कर उसके बढ़ा दिया गया है।  


बाजार, मंडी व बैंकों के खुलने का समय बढ़ा
नये निर्देशों के अनुसार जनपद में अब सब्जी, दूध, गल्ला मंडी को 9 बजे के पूर्व भी निर्धारित समय के अनुसार खुलेगी। वहीं सभी प्रकार की थोक व पान मंडियों पर भी यह आदेश लागू होगा। वहीं बाजार को अब अपराह्न 11 बजे की बजाय सुबह 9 बजे से खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि यह आदेश संबंधित मार्केट में समस्त व्यापारियों का टेस्टिंग होने के बाद ही लागू की किया जायेगा। वहीं जनपद के सभी बैंक 2 बजे की बजाय 4 बजे तक खुलेंगे। वहीं खाद की दुकानें सुबह 9 बजे से 5 बजे तक खोली जायेगी।


मार्केटवार एंटीजेन टेस्टिंग की अपर नगर मजिस्ट्रेट की होगी जिम्मेदारी
जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार व्यापारी वर्ग से ताल्लुक रखने वाले हर एक व्यक्ति का एंटीजन टेस्ट होगा। निर्देश के अनुसार सभी व्यापार मंडल, संस्था अपने मार्केट, दुकानदार, कर्मचारी, पल्लेदार, चालक सबकी सभी का कोरोना एंटीजेन टेस्ट करवा लें, अन्यथा उनकी दुकानों के बंद होने का समय बढ़ा दिया जायेगा। इस आदेश को लागू करने हेतु संबंधित क्षेत्र के अपर नगर मजिस्टेªट को जिम्मेदारी दी जायेगी।


जिलाधिकारी ने कहा कि जिन भी व्यापार मंडल या संस्था को अपने संबंधित लोगों की एंटीजेन टेस्टिंग करवानी हो, वें संबंधित अपर नगर मजिस्टेªट को सूचित करें। जिसके बाद नगर मजिस्टेªट स्वास्थ विभाग को सूचित कर अगले ही दिन निशुल्क एंटीजेन टेस्टिंग करवाई जायेगी। जिन-जिन मार्केट व बाजार की एंटीजेन टेस्टिंग होती जायेगी, उसके अगले दिन उनके दुकानों को खोलने की समयावधि बढ़ाने का निर्देश संबंधित एसीएम द्वारा लिखित रूप से दी जायेगी। 


प्रथम आवत-प्रथम पावत के आधार पर होगी टेस्टिंग
संबंधित बाजार में निशुल्क कोरोना टेस्टिंग कैंप लगाने के लिए तिथि का चयन प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर तय होगा। इसलिए जो भी बाजार, व्यापार मंडल, एरिया पहले सूची तैयार कर एसीएम को सूचना देंगे, उनका एंटीजेन टेस्ट पहले कराया जायेगा। टेस्टिंग के स्थान का चयन संबंधित बाजार कमेटी तय करेगी। 


 


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