बनारस जिलाधिकारी ने जारी की नई गाइड लाइन, सोमवार से होगा लागू, दुकानें खोलने का समय....

बनारस में सुबह 9 से शाम बजे तक खुलेंगी दुकानें



जनसंदेश न्यूज़
वाराणसी। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने जिले में रविवार को नई गाइड लाइन जारी की। कोरोना संकटकाल में चल रहे अनलॉक-3 को लेकर जिलाधिकारी द्वारा जारी नई गाइड लाइन के अनुसार बनारस में दुकानें सुबह 9 से शाम पांच बजे तक खोली जायेंगी। इसके साथ ही शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी, हालांकि साप्ताहिक बंदी वाले दिन भी आवश्यक चीजों की आपूर्ति निर्बाध जारी रहेगी। वहीं कटेंमेंट जोन में किसी भी दिन कोई दुकानें नहीं खोली जायेगी। यह गाइड लाइन सोमवार से प्रभावी होंगी। 
नई गाइड लाइन के अनुसार कटेंमेंट जोन में आने वाले सभी प्रतिष्ठान और निजी कार्यालय बंद रहेंगे। वहीं कोई भी व्यक्ति बिना आवश्यक कार्य बाहर नहीं निकलेगा। राज्य सरकार द्वारा जारी वीकेंड लॉकडाउन पूर्णतया प्रभावी रहेगा। वहीं शहर की दुकानें सुबह 9 से शाम पांच बजे तक खोली जायेगी। वहीं जिम व व्यायाम शालाएं प्रातः से शाम पांच बजे तक खुलेंगी। 
शाम 6 बजे सुबह 5 बजे तक किसी भी वाहन व व्यक्ति के आवागमन पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। साथ ही किसी भी धार्मिक स्थल पर पांच से अधिक व्यक्ति इकठ्ठा नहीं होंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए आवश्यक कार्य से बाहर निकलने वाले लोग मॉस्क जरूर लगाये। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना ना भूलें। 


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