यूपी में सख्त हुए ट्रैफिक नियम, वाहन स्वामी पढ़ लें नई अधिसूचना, गाड़ी चलाते हुए की बात तो लगेगा 10 हजार का जुर्माना


जनसंदेश न्यूज़
लखनऊ। योगी सरकार ने प्रदेश में ट्रैफिक नियमों को सख्त कर दिया है। बीते दिनों यातायात नियमों के पालन को लेकर जुर्माना राशि बढ़ाये के फैसले पर मुहर लग गई। गुरुवार को अधिसूचना के मुताबिक अब बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाने पर पांच हजार और बगैर हेलमेट दोपहिया वाहन व सीट बेल्ट लगाए बिना चौपहिया वाहन चलाने पर एक हजार रुपये भुगतने पड़ेंगे। वहीं अगर वाहन चलाते हुए मोाबाइल से बात करते पकड़े जाते है तो पहली बार में 1000 हजार और दूसरी बार में 10 गुना ज्यादा यानि कि 10000 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। 
प्रमुख सचिव परिवहन राजेश कुमार सिंह की ओर से जारी की गई अधिसूचना में  गलत पार्किंग पर पहली बार 500 रुपये और दूसरी बार में तीन गुना ज्यादा यानि 1500 रुपये जुर्माना तय हुआ है। और अगर आप वाहन को गलत ढंग से मॉडिफाई कराकर बेचते है तो एक लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। 
इसी प्रकार बिना बीमा कराए वाहन चलाने पर पहली बार में पकड़े जाने पर दो हजार तो दूसरी बार में चार हजार रुपये जुर्माना देना होगा। शांत क्षेत्र में हार्न प्रयोग करने पर पहली बार एक हजार रुपये व दूसरी बार में दो हजार जुर्माना लगेगा। सरकार की अनुमति के बगैर रेस में भाग लेने पर दस हजार जुर्माना होगा। निलंबित या बगैर रजिस्ट्रशेन के वाहन चलाने वालों को पहली बार में पांच हजार रुपये और दूसरी बार में दस हजार रुपये जुर्माना देना होगा।
फायर ब्रिगेड या एंबुलेंस को रास्ता न देने पर दस हजार रुपये का जुर्माना भुगतना होगा। गलत तथ्य बताकर ड्राइविंग लाइसेस हासिल करने पर लगने वाले 2500 जुर्माने को बढ़ाकर दस हजार रुपये कर दिया गया है। इसके साथ अधिकारी की बात न मानने या उसके काम में बाधा डालने पर लगने वाले एक हजार रुपये के जुर्माने के बजाय दो हजार रुपये देने होंगे। ऐसे ही अगर वाहन स्वामी अपने वाहन को मॉडिफाई कराएगा तो उसपर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। 
इसी प्रकार फर्जी दस्तावेज बनाकर वाहन बेचने पर प्रति वाहन एक लाख रुपये जुर्माना देना होगा। तय गति सीमा से तेज रफ्तार में कार चलाने पर दो हजार रुपये और यात्री व माल वाहन के लिए चार हजार रुपए जुर्माना भरना होगा। 


 


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