फसल बीमा कराएंगे या नहीं, आपकी मर्जी, योजना को सरकार ने बना दिया स्वैच्छिक स्कीम
- फसल बीमा योजना को सरकार ने बना दिया पूरी तरह स्वैच्छिक स्कीम
- इस इंश्योरेंस का लाभ नहीं चाहिए तो हर हाल में 24 तक कर दें आवेदन
सुरोजीत चैटर्जी
वाराणसी। किसानों के लिए फसल बीमा कराने की अनिवार्यता खत्म कर दी गयी है। इस स्कीम को अब स्वैच्छिक कर दिया गया है। जिसके तहत अन्नदाता यदि चाहे तो फसल बीमा कराए अथवा न कराए, उसकी मर्जी। आगामी 24 जुलाई तक यदि किसान यह लिखकर देंगे कि उनके बैंक खाते से फसल बीमा का प्रीमियम न काटा जाय तो स्वतरू ही मान लिया जाएगा कि संबंधित किसान को फसल बीमा का लाभ नहीं चाहिए।
अब से पहले तक प्रत्येक किसान के लिए फसल बीमा कराना अनिवार्य था। वर्तमान में फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तमाम लाभार्थी फसल बीमा के दायरे में भी हैं और उनका प्रीमियम कटता है। लेकिन अब सरकार ने नयी व्यवस्था देते हुए किसानों को यह स्कीम लेने या न लेने के बारे में खुद फैसला करने की छूट दे दी है।
जिला कृषि अधिकारी सुभाष मौर्य ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केसीसी होल्डर किसानों का प्रीमियम जमा होता है। किसानों को अब यह छूट दे दी गयी है कि वह स्वयं निर्धारित करें कि उनको फसल बीमा का लाभ लेना है अथवा नहीं लेना है। इसके लिए अधिकतम आगामी 24 जुलाई तक किसान को आवेदन देना होगा। प्रीमियम न जमा करने के बारे में यदि किसी किसान का आवेदन 24 जुलाई तक नहीं आया तो स्वत: मान लिया जाएगा कि संबंधित किसान का फसल बीमा जारी रहेगा और उसका प्रीमियम भी कटेगा।