मुख्तार के समर्थक पर कसा शिकंजा, सार्वजनिक भूमि हथियान के आरोप में मुकदमा दर्ज


थाना दक्षिणटोला में मुकदमा कायम

जनसंदेश न्यूज़
मऊ। सदर विधायक मोख्तार अंसारी के गोदाम पर जिला प्रशासन की नजर आखिरकार आज पढ़ ही गई। लगभग 7.453 हेक्टेयर में बनी यह गोदाम तहसील सदर के थाना दक्षिणटोला के अन्तर्गत रैनी गांव में स्थित है। जिसमें किरायेदार के रुप में एफसीआई खाद्यान्न का भंडारण कराती है। 
जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने पत्रकारवार्ता में बताया कि एक शिकायतकर्ता के प्रतिवेदन पर मामले की जांच करायी गयी और जांच में यह तथ्य आया कि यह गोदाम अवैध कब्जा कर बनवायी गई है। निशर्ष विकास कांस्ट्रक्शन रहजदेपुर देहाती (रौजा गाजीपुर) के मालिक पार्टनर आतिफ द्वारा अभिलेखों में खुर्द कर सार्वजनिक सम्पत्ति पर अतिक्रमण कर लिया गया है। 
इस मामले का मुकदमा पीसी श्रीवास्तव तहसीलदार सदर द्वारा थाना दक्षिणटोला में धारा 419,420,435,434,447,467,468,471 भादवि तथा 3/4 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 में कायम हुआ है। जिलाधिकारी पत्रकारों द्वारा सवाल पूछे जाने पर इसके सीधे कौन जिम्मेदार हैं तो उन्होंने तुरन्त आतिफ रज़ा का नाम बताया। लेकिन मौके पर बनी हुई गोदाम इलाके के सब लोगों के जानकारी के अनुसार सदर विधायक मोख्तार अंसारी की है। यह जिला प्रशासन की ओर से विधायक मुख्तार अंसारी के साम्राज्य को तोड़ने वाली चौथी कार्रवाई है। उसके पहले तीन मामले पुलिस द्वारा कायम कराया गया। राजस्व विभाग द्वारा यह पहला मामला कायम कराया गया है।


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