गैंगस्टर अपराधी के चार लाख की सम्पतियां पुलिस ने की जब्त, अभस्त गोवंश तस्कर गिरोह का था सदस्य
जनसंदेश न्यूज़
मीरजापुर। अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान व शातिर अपराधियों पर कार्यवाही के क्रम पेशेवर गोवंश तस्कर गिरोह का सदस्य गैगस्टर विनोद सोनकर पुत्र बीरबल सोनकर निवासी चन्दईपुर थाना कोतवाली देहात मीरजापुर एक शातिर अभ्यस्त गोवंश तस्कर गिरोह का सदस्य है।
यह अपने गिरोह के सदस्यों साथ वध हेतु गोवंशों की तस्करी पुलिस से छुपते छुपाते की जाती रही है। विनोद सोनकर अपने व गैंग के सदस्यों के आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए अपराधिक व समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त रहकर विधिसम्मत प्रकिया से भिन्न प्रकिया अपना कर उसके परिणाम स्वरुप अवैध सम्पति अर्जित की गयी है, जो उसके ज्ञात व वैध आय के स्त्रोतों से क्रय नहीं की गयी होगी।
थाना प्रभारी कोतवाली देहात के रिपोर्ट पर पुलिस अधीक्षक के अनुमोदन के उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए गोवंश तस्कर गिरोह के सदस्य गैगस्टर विनोद सोनकर के चल सम्पतियों की कीमत करीब चार लाख रुपये को कुर्क करने का आदेश दिया गया। थाना कोतावली देहात पुलिस द्वारा उक्त चल सम्पतियां जब्त की गई।