डीएम का निर्देश, नगरीय क्षेत्र के बाद अब रसड़ा नगर व आस-पास के इलाके में 25 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान
सभी प्रकार के व्यापारिक प्रतिष्ठान व शराब की दुकानें बंद रहेगी
जनसंदेश न्यूज़
बलिया। जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने रसड़ा नगर पालिका परिषद व आस-पास की एरिया में 18 जुलाई से 25 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन कर दिया है। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं व शांति व्यवस्था के अधिकारियों व कर्मचारियों को छोड़कर सभी गतिविधियां बंद रहेगी। सभी प्रकार के व्यापारिक प्रतिष्ठान, शराब की दुकानें बंद रहेगी। सभी धर्मों के धार्मिक तथा सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक यात्रा प्रतिबंधित रहेगा। एक साथ पांच व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे।
जिलाधिकारी ने कहा है कि नगर पालिका परिषद क्षेत्र रसड़ा में विगत कुछ दिनों के भीतर 5-6 वार्डों में कोरोना वायरस पाए जाने एवं नगर क्षेत्र से सटे ग्राम छितौनी व अन्य ग्रामों में भी कोरोना पोजिटिव प्रकरण पाए जाने के कारण नगर क्षेत्र रसड़ा एवं उसके आसपास स्थित छितौनी इत्यादि ग्राम कंटेनमेंट जोन हो गए हैं। इसके अतिरिक्त नगर क्षेत्र रसड़ा से संबंधित दो व्यक्तियों की मौत भी हो चुकी है। यह सभी कंटेनमेंट जोन में एक से अधिक अलग-अलग परिवार के केस होने के कारण कलस्टर कंटेनमेंट जोन हो गए हैं। इसमें 500 मीटर का कंटेनमेंट जोन तथा उसके बाद 250 मीटर का बफर जोन किए जाने की व्यवस्था है। इस प्रकार एक कंटेनमेंट जोन लगभग 1 किलोमीटर का होता है।