चंदौली में नई गाइड लाइन जारी, अब ऑड-इवन के अनुसार खुलेंगी दुकानें, साप्ताहिक बंदी....मंदिर और बारात घर भी.....
रविवार को होगी साप्ताहिक बंदी
नियमों के साथ मंदिर और बारात घर भी खुलेंगे
जनसंदेश न्यूज़
चंदौली। जनपद में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल द्वारा जनपद में अनलॉक-2 की गाइड लाइन जारी कर दिया गया। जिसके तहत अनलॉक-2 में पूरी तरह से धारा 144 लागू के नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई के साथ सार्वजनिक जगहों पर पांच से अधिक व्यक्ति के जुटने पर पूर्णतया प्रतिबंध व गुटखा इत्यादि की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। वहीं जिलाधिकारी ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए जनपद में दुकानें को खोलने के लिए अल्टरनेट व्यवस्था लागू किया।
जिलाधिकारी ने जनपद में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए बाजारों में ऑड-इवन प्रक्रिया को लागू किया गया। जिसके तहत बाजारों में एक तरफ के दुकानें व कार्यालय सोमवार, बुधवार, शुक्रवार तथा दूसरी तरफ की दुकानें मंगलवार, गुरूवार और शनिवार को खोला जायेगा। (जनसंदेश न्यूज़) इसके साथ ही साप्ताहिक बंदी रविवार को घोषित किया गया। इसके साथ ही बीते सात जून को दिये गये प्रतिबंध पूरी तरह से लागू रहेंगे।
वहीं आवश्यक वस्तुएं की बिक्री वाली चीजें सुबह नौ बजे से शाम सात बजे तक बंदी वाले दिन भी खुल सकेंगे। (जनसंदेश न्यूज़) सब्जी मंडी प्रातः 4 बजे से 7 बजे तक रिटेल वितरण प्रातः 8 से 9 बजे तक होगा। ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानें सुबह नौ बजे से 7 बजे तक खोले जाने की अनुमति होगी।
बारात घर खोले जायेंगे, जिसमें 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो पायेंगे। धर्म स्थल खोले जायेंगे, लेकिन उसके पहले प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी। एक बार में पांच से ज्यादा लोग मंदिर मेें प्रवेश नहीं करेंगे। (जनसंदेश न्यूज़) वहीं जनपद में रात्रि 10 से सुबह पांच बजे तक आवश्यक कार्य छोड़ सड़क पर निकलना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। वहीं नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी।