बिहार में एक अगस्त से 16 अगस्त तक सम्पूर्ण लॉकडाउन, ये है नई गाइड लाइन


जनसंदेश न्यूज़
बिहार। राज्य में बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने पूरे राज्य में लॉकडाउन (LockDown) की अवधि बढ़ाते हुए एक अगस्त से 16 अगस्त तक के लिए सम्पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। जिसको लेकर सरकार ने गाइड लाइन (Guide Line) भी जारी कर दिया है। 
गृह विभाग से जारी नई गाइड लाइन के अनुसार पिछले तीन सप्ताह से राज्य में कोरोना के मामले तेजी से सामने आ रहे है। वहीं दूसरी तरफ पॉजीटिव मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। जिसे देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है ताकि तुरंत ही कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके।


नई गाइड लाइन के अनुसार इस तरह की होगी सुविधाएं
लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के कार्यालय 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ खुले रहेंगे। अधिकारी भी ऑफिस आएंगे। केंद्रीय सशस्त्र बल, आपदा विभाग, पेट्रोलियम, पीएनजी व सीएनजी से जुड़े कार्यालय खुले रहेंगे।


- राज्य सरकार के कार्यालय 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ खुलेंगे। सिविल डिफेंस, पुलिस, अग्निशमन विभाग व आपदा विभाग के कार्यालय में सभी स्टाफ के आने की छूट रहेगी।


- अस्पताल और दवा दुकानों पर रोक लागू नहीं रहेगी। बैंक में पहले जैसे ही काम होता रहेगा।


- वाणिज्यिक और प्राइवेट ऑफिस भी 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ खुल सकेंगे। 


- औद्योगिक प्रतिष्ठान खुलें रहेंगे। हालांकि कोरोना के रोकथाम के लिए बनाए गए नियमों का उन्हें सख्ती से पालन करना होगा।


- सभी तरह के परिवहन सेवा पर राज्य में पाबंदी रहेगी। हालांकि रेल और विमान सेवा पहले की तरह ही जारी रहेंगे।


- वहीं टैक्सी व ऑटो रिक्शा चलाने पर पाबंदी नहीं है।


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