बनारस में सोमवार से दुकान-प्रतिष्‍ठान खुलने के नियमों में हुआ बदलाव, डीएम का निर्देश अब.....

- सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को खुल रहे दुकान-प्रतिष्ठान अब मंगलवार और गुरुवार को खुलेंगे


- मंगलवार और गुरुवार को खुलने वाली लाइनें अब सोमवार, बुधवार तथा शुक्रवार को खुलेंगी


- शनिवार-रविवार साप्ताहिक बंदी, सोम से शुक्र तक शाम 5 बजे के बाद घर से निकलने पर रोक



सुरोजीत चैटर्जी


वाराणसी। कोरोना काल के कारण जनपद में में लेफ्ट-राइट के नियम से खुल रहीं दुकानें और प्रतिष्ठानों का क्रम सोमवार से बदल दिया गया है। 50 फीसदी आॅड-इवन का यह क्रम 20 जुलाई उलटा हो जाएगा। सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को खुल रही दुकान-प्रतिष्ठान अब मंगलवार और गुरुवार को खुलेंगे। इसी प्रकार मंगलवार, गुरुवार को खुलने वाली लाइन अब सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को खुलेंगी। शनिवार एवं रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। वहीं, सोमवार से शुक्रवार तक शाम पांच बजे से सुबह छह बजे तक घर से बाहर बेवजह निकलने पर सख्त कार्रवाई होगी। मास्क न लगाने पर जुर्माना वसूलेंगे।


जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वाराणसी में अगले आदेश तक सभी दुकानें, बाजार, मॉल, निजी और सरकारी कार्यालय, दवा की दुकानें, सभी मंडियां, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, ट्रांसपोर्ट आॅफिस, गलियों में घूमकर वेंडिंग सहित सभी आर्थिक गतिविधियां शाम चार बजे तक ही जारी रखने की परिशन है। सायंकाल चार बजे से इन सभी गतिविधियों को हर हाल में बंद करना होगा। शनिवार तथा रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी।


डीएम ने बताया कि दुकानों और बाजारों पर लागू लेफ्ट-राइट तथा 50 प्रतिश्त आॅड-इवन की पूर्व निर्धारित व्यवस्था पहले की तरह लागू रहेगी। इनका क्रम उल्टा कर दिया गया है। शाम पांच बजे से सभी का आवागमन और घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। सायंकाल पांच बजे से प्रात: छह बजे तक घर से बाहर कोई नहीं निकलेगा। यह प्रतिबंध जनपद के प्रत्येक क्षेत्र में लागू किया गया है। सभी सरकारी और निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक तथा उनके अंदर स्थित दवा की दुकानें, सभी छोटे-बड़े कारखानों समेत सरकारी निर्माण परियोजनाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।


श्री शर्मा ने कहा है कि सब्जी और दूध मंडियों का समय पूर्व निर्धारित समय की तरह रहेगा। हॉस्पिटल में अथवा नर्सिंग होम परिसर स्थित दवा की दुकान 24 घंटे खुली रह सकती हैं। शराब की दुकानें एक्साइज एक्ट के अनुसार शासन के निर्णय के अधीन खुलेंगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति बेवजह घर से बाहर निकला या बिना मास्क लगाए दिखा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बिना मास्क लगाए घर से बाहर निकलने वालों के विरुद्ध सोमवार से जुर्माना लगाने की कार्रवाई करेंगे। घर से बाहर गलियों में घूमते या खेलते दिखने वालों को पकड़ कर पेड क्वारंटाइन में भेजने की कार्रवाई जारी रहेगी।


जारी अभियान नहीं होंगे बंद


- डीएम कौशल राज शर्मा ने कहा है कि सोमवार से शुक्रवार तक स्वास्थ्य विभाग का डोर टू डोर कोरोना अभियान और डेंगू बचाव मुहिम समेत नगर निगम, निकायों और ग्राम पंचायतों का सफाई कैंपेन जारी रहेगा। इनसे जुड़े सभी अफसर तथा कर्मचारियों को ड्यूटी पर पहुंचना आवश्यक है। मेडिकल इमर्जेंसी वाले व्यक्ति बिना अनुमति अस्पताल जा सकते हैं। इसी प्रकार रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट के यात्री टिकट मोबाइल में या प्रिंट दिखाकर आवाजाही कर सकेंगे। प्रेस, मीडियाकर्मी एवं हॉकर्स प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।


रिपोर्ट आने तक रहें होम क्वारंटाइन


- जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया है कि जिस किसी व्यक्ति ने कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल दे दिया है, जब तक उसका नेगेटिव रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक वह व्यक्ति घर के अंदर सेल्फ क्वारंटाइन रहेगा। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ महामारी अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। पॉजिटिव रिजल्ट आने पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से आवंटित किये गये स्थान पर उन व्यक्तियों को निर्धारित जगह मेडिकल क्वारंटाइन करेंगे।


 


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