बनारस में नई गाइड लाइन हुई जारी, डीएम ने 31 जुलाई तक बढ़ायी धारा 144 की अवधि, बेवजह रोड पर निकले तो....

31 जुलाई तक घर से बाहर बेवजह न निकलें : डीएम


- वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते केस के चलते धारा-144 की अवधि बढ़ायी


- बीते दस दिन में अचानक बढ़े संक्रमण के तमाम केस सड़क पर थूकने से बढ़े


- बेहद जरूरी होने या स्वास्थ्य कारणों से ही बुजुर्ग, अस्वस्थ या बच्चे निकलें बाहर


- रोड पर पुलिस-प्रशासन के अफसर करें पूछताछ को वजह बताना होगा अनिवार्य



सुरोजीत चैटर्जी


वाराणसी। डीएम कौशल राज शर्मा ने वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस बीमारी से बचाव के लिए जिले में 31 जुलाई तक निषेज्ञा लागू की है। जिसके तहत कोई भी किसी भी व्यक्ति बगैर किसी ठोस वजह घर से बाहर नहीं निकलेगा। सभी शिक्षण संस्थाएं, प्रशिक्षण एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। किसी भी विद्यार्थी को बिना किसी ठोस कारण के घर से बाहर निकलने पर रोक रहेगी।


जिलाधिकारी ने बताया है कि 31 जुलाई तक लागू की गयी धारा-144 के अंतर्गत खुले में खेलना, बाजार एवं सड़कों पर घूमने आदि भी प्रतिबंध रहेगा। दस साल से कम उम्र बच्चे बिना मेडिकल इमरजेंसी अथवा तात्कालिक आकस्मिकता के अलावा यदि घर से बाहर निकलें तो उनके माता-पिता या अभिभावक के खिलाफ कार्रवाई होगी। बेवजह घर से बाहर निकलने वालों से पुलिस-प्रशासन के अफसर पूछताछ करेंगे। उस दौरान घर से बाहर निकलने का पर्याप्त आधार या साक्ष्य स्पष्ट करना होगा। इसका उल्लंघन करने वालों को कम से कम सात दिन तक अनिवार्य रूप से कोरेंटाइन रहना होगा। यह कोरेंटाइन होम कोरेंटाइन के अलावा सरकारी कोरेंटाइन सेंटर के लिए भी किया जा सकता है।


डीएम ने बताया कि सभी पार्क, बारात घर, मैरेज हॉल और बैंक्वेट हॉल सामाजिक समारोह के लिए बंद रहेंगे। इसीप्रकार बिजनेस मीटिंग आदि व्यावसायिक बैठकों के लिए एसीएम की लिखित अनुमति लेनी होगी। बीते दस दिनों में अचानक बढ़े कोरोना के प्रकरणों को देखते हुए तथ्य प्रकाश में आया है कि पान-गुटखा आदि थूकने के चलते संक्रमण बढ़ा है। इसलिए जनपद में सभी प्रकार के पान मसाला-गुटखा की बिक्री पूरी तरह रोक दी गयी है। सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी व्यक्ति इसका सेवन नहीं करेगा।


इसके अलावा हॉटस्पॉट/ कंटेनमेंट जोन में सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता व डोर स्टेप डिलीवरी के अलावा सभी सेवाएं व दुकानें बंद रहेंगी। इनके बैरीकेड क्षेत्र में सभी आवागमन बंद रहेंगे। इस दायरे में सभी प्रकार की दुकानें बंद रखनी होंगी। 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, सह-रूग्णता (को-मोरबिडिटी) अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, दस साल से कम उम्र के बच्चे स्वास्थ्य संबंधी आवयकताओं के अलावा घर से बाहर नहीं निकलेंगे।


प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। सिर्फ आवश्यक गतिविधियों समेत ट्रांसपोर्ट वाहनों को छोड़कर रात्रि नौ बजे से सुबह पांच बजे तक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, सभी प्रकार के पार्क, थिएटर, बार, सभागार, एसेंबली हॉल और स्पा बंद रहेंगे।


वहीं, सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक जुलूस समेत इस प्रकार की अन्य सामूहिक गतिविधियों पर भी रोक लगायी गयी है। सड़क के दोनों ओर की दुकान, मार्केट, मार्केट कॉम्प्लेक्स, कतारबद्ध दुकानें व निजी कार्यालय के खोले जाने के दिन एक-एक दिन के अंतराल पर खुलेंगे। रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। दुकानें सुबह नौ बजे से शाम सात बजे तक खुलेंगी।


बेकरी के सभी उत्पादों के आउटलेट, दूध, खोये की सामग्री बनाने वाली दुकानें, मिठाई की दुकानें, ट्रांसपोर्ट, कोरियर की दुकानें और कंपनियों के गोदाम, वेयर हाउस, रेस्टोरेंट, आइसक्रीम पार्लर, मल्टीब्रांड रिटेलिंग स्टोर्स में आवश्यक वस्तुएं बेची जाती हों, वह सड़क के जिस ओर स्थित हैं, उनकी दैनिक बंदी के दौरान भी प्रात: नौ बजे से सायं सात बजे तक खुलेंगी। इसी समय अवधि में रोड के दोनों ओर दवा की दुकानें, नाई एवं सैलून सप्ताह में प्रत्येक दिन खोलेंगे।


ग्रामीण क्षेत्रों की एकल दुकानें तथा मार्केट, कॉम्प्लेक्स, कतारबद्ध दुकानें रविवार साप्ताहिक बंदी के अलावा प्रतिदिन प्रात: नौ बजे से सायंकाल सात बजे तक खुल सकती है। कोई भी साप्ताहिक मंडी, पैठ या मार्केट लगाने पर रोक लगायी गयी है। मिठाई की दुकानें इस शर्त पर खुलेंगी कि वहां और आसपास ग्राहक नहीं खाएगा। वेंडिंग जोन के अलावा अन्य कहीं ठेला रोक कर बिक्री नहीं होगी। सिर्फ गलियों में घूमकर बेचने के लिए ही ऐसे वेंडर्स को अनुमति रहेगी। आॅटो तथा ई-रिक्शा, टैम्पो संचालन केवल जोनवार व्यवस्था के तहत होगा। चालक अथवा सवारी को मास्क लगाना अनिवार्य है। दो पहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति है। अंतिम संस्कार कार्यक्रम में 20 से अधिक लोग न जुटें। 


 


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