बनारस में अब सोमवार से इतने बजे तक ही खुलेंगे दफ्तर-दुकान, बढ़ते संक्रमण को देखते डीएम ने दिये सख्ती के निर्देश


- शाम पांच बजे से सुबह छह बजे तक बेवजह घर से निकले तो होंगे पेड होम कोरेंटाइन


- दुकान-बाजार खोलने की पूर्व की ही ऑड-इवन व्यवस्था, मास्क न लगाने पर जुर्माना


- मेडिकल इमर्जेंसी से जुड़े लोगों को अस्पताल जाने को नहीं लेनी पड़ेगी कोई परमिशन


- सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक ही खुलेंगे कार्यालय व दुकानें, शनिवार-रविवार बंदी



सुरोजीत चैटर्जी
वाराणसी। सोमवार से आगामी शुक्रवार तक सभी दुकानें, बाजार, मॉल, निजी-सरकारी दफ्तर, दवाई की दुकानें, सभी मंडियां, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, ट्रांसपोर्ट ऑफिस, गलियों में घूम कर वेंडिंग आदि आर्थिक गतिविधियां शाम चार बजे तक ही जारी रखने की परमिशन रहेगी। दिये गये तय वक्त के बाद गतिविधियों को बंद करना अनिवार्य कर दिया गया है। शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी।
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दुकानें और मार्केट पर लागू लेफ्ट-राइट तथा 50 फीसदी ऑड-इवन की पहले से निर्धारित व्यवस्था पूर्व की ही तरह लागू रहेगी। पूरे जनपद में प्रतिदिन शाम पांच बजे से सुबह छह बजे तक सभी का आवागमन और घर से बाहर निकलने पर रोक लगायी गयी है।
प्रत्येक सरकारी व निजी अस्पताल, नर्सिंगहोम, क्लिनिक और उनके परिसर में स्थित दवा की दुकानें, सभी छोटे-बड़े कारखाने और सरकारी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। डीएम ने बताया है कि बेवजह घर से बाहर निकलने, सड़कों व गलियों के खेलते या टहलते दिखने और बिना मास्क लगाए पाये जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी।
सोमवार से ऐसे लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही उन लोगों को पकड़कर पेड क्वारंटाइन में भेजने की कार्रवाई बड़े पैमाने पर करेंगे। सब्जी और दूध मंडियों का वक्त पूर्व निर्धारित समय के अनुसार रहेगा। अस्पताल या नर्सिंगहोम में स्थित दवा की दुकानें 24 घंटे खुली रह सकती हैं।
शराब की दुकान एक्साइज एक्ट के अनुसार शासन के निर्णय के अधीन खुलेंगी। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग का डोर टू डोर कोरोना जांच अभियान और डेंगू बचाव मुहिम जारी रहेगी। नगर निगम, निकायों और ग्राम पंचायतों का सफाई अभियान रोका नहीं जाएगा। इनसे जुड़े सभी अफसर-कर्मचारी को ड्यूटी पर पहुंचना अनिवार्य है। मेडिकल इमरजेंसी वाले लोग बिना किसी अनुमति के अस्पताल जा सकते हैं। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट के यात्रियों अपना टिकट मोबाइल में या प्रिंट दिखाकर आवाजाही की परमिशन है। प्रेस, मीडिया, हॉकर्स प्रतिबंधों से मुक्त रखे गये हैं।


 


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