बलिया में कुख्यात शराब तस्कर की 85 लाख की सम्पत्ति हो गई कुर्क, जानिए कैसे?
जनसंदेश न्यूज़
बलिया। अपराधियों के खिलाफ पुलिस विभाग नकेल कसने में जुट गई है। रविवार को जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही द्वारा दिये गये निर्देश पर अवैध शराब का कार्य करने वाले कुख्यात शराब तस्कर कमलेश कुमार यादव पुत्र रमाशंकर यादव की सम्पत्ति कुर्क की। पुलिस ने शराब तस्कर के अपराध से अर्जित सम्पत्ति एक स्कॉर्पियो तथा 01 जाइलो गाड़ी तथा दो मंजिला मकान रकवा 0.0190 हेक्टेयर जिसकी कुल अनुमानित सम्पत्ति 85 लाख रुपये आंकी गई उसे कुर्क की गयी।
बता दें कि कोतवाली अंतर्गत टेकार वजीरापुर निवासी कमलेश कुमार यादव पुत्र रमाशंकर यादव काफी दिनों से अवैध शराब की तस्करी में लिप्त था। इसकी गतिविधियां वर्ष 2016 में प्रथम बार प्रकाश में आया। तब से लेकर अनवरत यह अवैध शराब तस्करी का कार्य करता रहा। जिसके विरद्ध जनपद के विभिन्न थानों में अभियोग पंजीकृत हैं। जिस पर लगाम लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक बलिया के निर्देशन में इसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही थाना कोतवाली द्वारा की गयी।
जिसकी विवेचना थाना प्रभारी दुबहड़ द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान यह प्रकाश में आया कि इसने अपने अवैध कार्यों के बदौलत काफी अवैध संपत्तियां बना ली हैं और इनके पास कोई आय का वैध स्रोत नहीं था। इसी क्रम में थाना प्रभारी दुबहड़ की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी द्वारा शनिवार को उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए धारा 14 (1) के अंतर्गत कमलेश कुमार यादव की 02 चार पहिया वाहन (स्कार्पियो व जाइलो) तथा मौजा भगवानपुर में रकवा 0.0190 हेक्टेयर में बने दो मंजिला भवन को कुर्क करने का आदेश पारित करते हुए उपजिलाधिकारी सदर मजिस्ट्रेट को प्रशासक (रिसीवर) नियुक्त किया गया।
उक्त आदेश के अनुपालन में उपजिलाधिकारी सदर मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी नगर, प्रभारी निरीक्षक दुबहर, प्रभारी निरीक्षक फेफना व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मय महिला थानाध्यक्ष के उपस्थिति में उक्त भवन व वाहनों को कुर्क किया गया।